
मलयालम अभिनेता दुलकर सलमान ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय में अपनी लग्ज़री कार ज़ब्त करने के सीमा शुल्क विभाग के फ़ैसले को चुनौती दी। [दुलकर सलमान बनाम कमिश्नर]
सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में केरल भर में अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के घरों सहित कई जगहों पर छापे मारे और कथित तौर पर अवैध, जाली दस्तावेजों का उपयोग करके भूटान से लाई गई 35 से अधिक महंगी लग्जरी कारों को जब्त किया।
सलमान की 2004 लैंड रोवर डिफेंडर को छापेमारी के दौरान जब्त कर लिया गया, जिसे 'ऑपरेशन नंबरखोर' नाम दिया गया है।
उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में, सलमान ने जब्ती की वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उन्होंने वाहन कानूनी रूप से खरीदा था।
यह मामला आज न्यायमूर्ति ज़ियाद रहमान के समक्ष आया। न्यायालय ने सीमा शुल्क विभाग को याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया और अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की।
सलमान ने अपनी याचिका में कहा कि वाहन को प्राप्तकर्ता द्वारा घरेलू उपभोग के लिए दाखिल किए गए बिल ऑफ एंट्री द्वारा मंजूरी दी गई थी और उन्हें बिल ऑफ एंट्री, चालान और अन्य सभी दस्तावेजों की प्रतियां दी गई थीं।
उन्होंने तर्क दिया कि उनका मानना है कि वाहन का वैध स्वामित्व था और वह उचित रूप से पंजीकृत था। याचिका में कहा गया है कि उन्हें इस बात का कोई संदेह नहीं था कि आयात या बिक्री अवैध थी।
उन्होंने यह भी कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने उनके वाहन को ज़ब्त करने का फैसला तब किया जब उन्होंने यह साबित करने के लिए दस्तावेज़ सौंपे कि सभी सीमा शुल्क चुका दिए गए थे।
याचिका में कहा गया है, "हालाँकि उपलब्ध दस्तावेज़ अधिकारियों को सौंप दिए गए थे, लेकिन ज़ब्ती की कार्रवाई जल्दबाजी और मनमाने ढंग से करते हुए उन पर गौर करने से पूरी तरह इनकार कर दिया गया।"
सलमान ने अदालत को आगे बताया कि उन्होंने 25 सितंबर को सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया था जिसमें सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे और स्वामित्व व कब्जे के बारे में बताया गया था। हालाँकि, सीमा शुल्क अधिकारियों ने वाहनों को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें वर्तमान याचिका के साथ अदालत का रुख करना पड़ा।
अभिनेता ने यह भी तर्क दिया कि चूँकि जाँच की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए यदि वाहन को मौसम के संपर्क में रखा गया और नियमित उपयोग नहीं किया गया, तो वह मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो जाएगा। सलमान ने तर्क दिया कि वाहन के मूल्य को नष्ट करने और उन्हें वाहन के उपयोग से वंचित करने में कोई जनहित नहीं है।
इसलिए, उन्होंने वाहन को छोड़ने के लिए अदालत से आदेश माँगा।
सलमान का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता जी मिनी, पी फ़ाज़िल, सजु थलियाथ, वीवी जयश्री, जितिन पॉल वर्गीस, सी प्रतिभा, फ़ादिल फ़ाज़िल, अश्वथी जयचंद्रन और अक्षय थॉमस ने किया।
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