
पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान के नोखा की नगर पालिका की स्वामित्व वाली अचल संपत्ति, दिल्ली के बीकानेर हाउस की कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी। [एम/एस एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम नगर पालिका, नोखा, राजस्थान राज्य]।
जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने इस शर्त पर स्थगन जारी किया कि नगर पालिका द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार से संबंधित बकाया राशि एक सप्ताह के भीतर जमा की जाए।
18 सितंबर को, न्यायालय ने यह देखते हुए संपत्ति कुर्क कर ली थी कि नगर पालिका 2020 में उसके खिलाफ पारित मध्यस्थता पुरस्कार का पालन करने में विफल रही है।
न्यायालय ने नोट किया था कि मेसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के पक्ष में पारित ₹50,31,512 की राशि का 2020 का मध्यस्थता पुरस्कार अंतिम रूप ले चुका है और नगर पालिका द्वारा दायर अपील 2024 में खारिज हो गई है।
पुरस्कार की निष्पादन कार्यवाही में नगर पालिका की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की निरंतर अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कुर्की आदेश पारित किया था।
18 सितंबर के अपने विस्तृत आदेश में, न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अपनी संपत्तियों का विवरण दाखिल करने का आदेश दिए जाने के बावजूद, नगर पालिका इसका अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रही है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली का बीकानेर हाउस नगर पालिका का है, न्यायालय ने उसके खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया।
मैसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता साहिल गर्ग ने किया।
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Patiala House Court stays attachment of Bikaner House (for now)