पटना हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में रिटायर्ड जज और वकील की सज़ा बरकरार रखी

2005 में ज़मीन के एक विवाद के दौरान एक व्यक्ति पर क्रोबार और लाठी से हमला करने के लिए जज और वकील को दोषी ठहराया गया था।
Patna High Court
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पटना हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को 2005 के मारपीट के एक मामले में एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी और एक प्रैक्टिसिंग वकील की सज़ा को बरकरार रखा [बिनोद कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य]।

जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने रिटायर्ड ज्यूडिशियल ऑफिसर योगेंद्र राम, वकील बिनोद कुमार और उनके परिवार के दो सदस्यों की अपील खारिज कर दी। उन्होंने यह अपील 2014 के ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की थी, जिसमें उन्हें जान-बूझकर चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 और धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया था।

हालांकि, कोर्ट ने उनकी सज़ा को घटाकर उतनी ही कर दिया, जितनी सज़ा वे पहले ही काट चुके थे।

Justice Purnendu Singh
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यह मामला आरोपी और शिकायतकर्ता राहुल कुमार के बीच लंबे समय से चल रहे ज़मीन के विवाद और पहले के मुक़दमे से जुड़ा था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 फरवरी 2005 की सुबह, राहुल कुमार शौच से लौट रहे थे, तभी वकील बिनोद कुमार ने कथित तौर पर लोहे की खंती (कौबार) से उन पर हमला किया।

इसके बाद रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी योगेंद्र राम ने उनके सिर पर लाठी से वार किया। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि योगेंद्र राम ने राहुल कुमार की सोने की चेन छीन ली और उन पर दोबारा हमला किया।

जब राहुल कुमार की माँ उन्हें बचाने के लिए दौड़ीं, तो बिनोद कुमार ने खंती से उन पर हमला किया, जबकि बाकी आरोपियों, राजन कुमार और सुचिता कुमारी ने लाठी से हमला किया और उनके बाल खींचकर उन्हें थप्पड़ मारे।

जांच के बाद, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 323, 324 (हथियार से जानबूझकर चोट पहुँचाना), 307 (हत्या की कोशिश), 379 (चोरी) और 34 (साझा इरादा) के तहत आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें केवल IPC की धारा 323 के साथ धारा 34 के तहत जानबूझकर चोट पहुँचाने के अपराध का दोषी ठहराया और पर्सनल बॉन्ड भरने पर 'प्रोबेशन ऑफ़ ऑफेंडर्स एक्ट' के तहत रिहा कर दिया।

हाईकोर्ट के सामने, दोषियों ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला गाँव की राजनीति और ज़मीन के विवाद से पैदा हुई पुरानी दुश्मनी का नतीजा था। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का एक गवाह मुकर गया था, शिकायतकर्ता ने अलग-अलग बयान दिए थे और उनकी सज़ा को सही ठहराने के लिए सबूत काफ़ी नहीं थे।

हालांकि, हाईकोर्ट को इन तर्कों में कोई दम नहीं लगा।

कोर्ट ने कहा कि भले ही अभियोजन पक्ष का एक गवाह मुकर गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से घायल शिकायतकर्ता के बयान पर टिका था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए, जस्टिस सिंह ने कहा कि अगर रिकॉर्ड में ठोस और भरोसेमंद सबूत मौजूद हों, तो किसी गवाह के मुकर जाने से अभियोजन पक्ष का मामला अविश्वसनीय नहीं हो जाता।

कोर्ट ने पाया कि राहुल कुमार से जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) के दौरान ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे उनके बयान को गलत ठहराया जा सके या यह साबित हो सके कि उन्हें झूठा फँसाया गया था।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पुरानी दुश्मनी का होना घायल गवाह के बयान को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।

कोर्ट ने कहा, "सिर्फ़ इसलिए कि पक्षों के बीच पहले से दुश्मनी थी, घायल शिकायतकर्ता की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता; बल्कि ऐसी दुश्मनी घटना के पीछे का मकसद भी हो सकती है।"

जस्टिस सिंह ने आगे कहा कि हालांकि अभियोजन पक्ष IPC की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के अपराध या डकैती के आरोप को साबित करने के लिए ज़रूरी बातें साबित करने में नाकाम रहा, लेकिन सबूत यह साबित करने के लिए काफ़ी थे कि दोषियों ने अपनी साझा मंशा को आगे बढ़ाते हुए राहुल और उसकी माँ को जान-बूझकर चोट पहुँचाई।

इसलिए कोर्ट ने IPC की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 323 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

हालांकि, मामले के तथ्यों और दोषियों द्वारा पहले ही काटी जा चुकी सज़ा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने सज़ा में बदलाव किया और इसे उतनी ही अवधि तक कम कर दिया जितनी सज़ा वे पहले ही काट चुके थे।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर दोषियों ने बदली हुई सज़ा पहले ही काट ली है, तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए, बशर्ते किसी अन्य मामले में उनकी ज़रूरत न हो।

[फ़ैसला पढ़ें]

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Patna High Court upholds conviction of retired judge, lawyer in assault case

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