Supreme Court of India
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पटवारी का काम भी हम देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत भवन निर्माण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सवाल किया कि स्थानीय प्रशासनिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने के लिए क्यों कहा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार में ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी [संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने स्थानीय प्रशासनिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की भागीदारी की आवश्यकता पर सवाल उठाया।
कोर्ट ने टिप्पणी की "अरे, कुछ तो मुकदमे का ख्याल करो। अब क्या पटवारी का काम भी हम देखेंगे? तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। हमें इस पर ध्यान क्यों देना चाहिए?"
Justices Dipankar Datta, Surya Kant and Ujjal Bhuyan with Supreme Court
याचिकाकर्ता ने बिहार के एक गांव में स्कूल भवन के अंदर ग्राम पंचायत भवन बनाने के प्रस्ताव को चुनौती दी थी।
पटना उच्च न्यायालय ने चुनौती को खारिज कर दिया, जिसके बाद शीर्ष अदालत में अपील की गई।
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