पवन खेड़ा ने कांग्रेस को 'देश का दुश्मन' बताने वाली टिप्पणी के लिए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

गोस्वामी ने यह बयान ऑपरेशन सिंदूर पर प्रसारित कार्यक्रम के दौरान दिया।
Pawan Khera and Arnab Goswami
Pawan Khera and Arnab Goswami
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लाइव टेलीविज़न पर दिए गए एक बयान के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान "देश के दुश्मन" का पक्ष लिया था। [पवन खेड़ा बनाम अर्नब गोस्वामी और अन्य]

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने आज मामले की संक्षिप्त सुनवाई की।

खेड़ा के अनुसार, गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी पर एक प्रसारण के दौरान कथित रूप से अपमानजनक बयान दिया, जबकि भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था।

गोस्वामी ने कथित तौर पर कहा, "अभी तक पार्टी राष्ट्र के दुश्मन के साथ है, अगर आप कांग्रेस के मतदाता हैं, तो क्या आप भी राष्ट्र के दुश्मन हैं।"

न्यायालय ने कहा कि खेड़ा ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मुकदमा दायर किया है, लेकिन कथित बयान राजनीतिक दल के खिलाफ था।

इसलिए, न्यायालय ने उनसे अपनी शिकायत में संशोधन करने को कहा।

खेड़ा के वकील ने कहा कि वह याचिका में संशोधन करेंगे और पार्टियों का संशोधित ज्ञापन भी दाखिल करेंगे।

Justice Purushaindra Kumar Kaurav
Justice Purushaindra Kumar Kaurav

इस बीच, गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए और कहा कि उन्हें मुकदमे की प्रति नहीं दी गई है।

न्यायमूर्ति कौरव ने जवाब दिया कि यदि मुकदमे पर समन जारी किया जाता है तो न्यायालय उनकी सुनवाई करेगा।

न्यायालय ने कहा, "हमने आपको समन जारी नहीं किया है। आपको समन जारी होने के बाद हम आपकी सुनवाई करेंगे।"

न्यायालय ने कहा कि खेड़ा द्वारा संशोधित याचिका दायर करने के बाद सुनवाई की अगली तारीख दी जाएगी।

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Pawan Khera moves Delhi High Court against Arnab Goswami for comment that Congress is ‘enemy of nation'

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