एक वकील ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है ताकि न्यायालय का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय किया जा सके [दीपांकर कुमार बनाम भारत संघ]।
लखनऊ स्थित वकील दीपांकर कुमार की याचिका, जो उनके वकील अशोक पांडे के माध्यम से दायर की गई है, में तर्क दिया गया है कि जिस शहर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, उसके नाम पर उच्च न्यायालय का नाम रखने की प्रथा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनाई गई एक प्रथा थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह की प्रथा स्वतंत्र भारत में संविधान को अपनाने के बाद भी जारी नहीं रहनी चाहिए।
याचिका में कहा गया है, "देश के सभी उच्च न्यायालय संविधान की देन हैं, न कि 'आक्रमणकारी' ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये किसी कानून या चार्टर की रचना हैं और इसलिए, संविधान अस्तित्व में आने के बाद, सरकार का यह कर्तव्य था कि वह मौजूदा उच्च न्यायालयों का नाम उस राज्य के नाम पर रखे, जिससे वे संबंधित हैं।"
इसलिए, कुमार ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को सभी अधिसूचनाओं, संचार, निर्णयों, आदेशों और डिक्री में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को "उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित करने का निर्देश दे।
याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय नियम करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सही नाम के बारे में अस्पष्टता ने अधिवक्ताओं, आम जनता, राज्य के अधिकारियों, न्यायाधीशों और अदालत रजिस्ट्री अधिकारियों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ लोग इस न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहते हैं, जबकि अन्य इसे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहते हैं।
विशेष रूप से, याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो पीठों के बीच क्षेत्राधिकार के विभाजन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय समामेलन आदेश 1948 (जिसने अवध के तत्कालीन मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विलय कर दिया था) 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से काम करना बंद कर दिया है।
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PIL filed to rename Allahabad High Court as High Court of Uttar Pradesh