पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक PIL में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की CBI जांच की मांग की गई

हिंसा के बाद, 28 सितंबर को LPU में कक्षाएं 10 दिनों के लिए स्थगित कर दी गईं।
Punjab and Haryana High Court, Chandigarh
Punjab and Haryana High Court, Chandigarh
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पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हाल ही में हुई हिंसा के संबंध में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की बेंच के सामने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए बात रखी गई।

अदालत बुधवार को मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई।

Chief Justice Ashwani Kumar Mishra and Justice Rohit Kapoor
Chief Justice Ashwani Kumar Mishra and Justice Rohit Kapoor

सीनियर एडवोकेट गौरव चोपड़ा ने एडवोकेट अर्जुन श्योराण के साथ मिलकर मामले की तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध किया।

चोपड़ा ने कोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी में दंगे, आगजनी और लूटपाट हुई थी।

LPU के एक छात्र की ओर से दायर PIL में हिंसा की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।

Senior Advocate Gaurav Chopra
Senior Advocate Gaurav Chopra

रविवार को LPU कैंपस में एक छात्रा के साथ कथित रेप की खबर के बाद छात्रों ने भारी हिंसा की। पुलिस ने आरोपों की जांच के लिए आपराधिक मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक यह पक्के तौर पर साबित नहीं हो पाया है कि ऐसी कोई घटना हुई भी थी या नहीं।

कैंपस में भारी तोड़-फोड़ और कई दुकानों में लूटपाट के बाद, 28 सितंबर को LPU में क्लास और दूसरी एकेडमिक गतिविधियां 10 दिनों के लिए रोक दी गईं।

LPU के फाउंडर अशोक मित्तल सांसद (MP) हैं। वे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के सदस्य थे और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए हैं।

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PIL before Punjab & Haryana High Court seeks CBI probe into violence at Lovely Professional University

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