बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने के लिए एक वकील को फटकार लगाई। [अजितसिंह घोरपड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य]
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने वकील अजीत सिंह घोरपड़े द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को राज्य में झरनों और जल निकायों में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उपाय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया है कि हर साल असुरक्षित झरनों और जलाशयों का दौरा करते समय लगभग 1,500 से 2,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं।
खंडपीठ ने इस जानकारी के स्रोत के बारे में जानना चाहा। याचिकाकर्ता के वकील मनींद्र पांडे ने दावा किया कि उन्होंने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी प्राप्त की थी।
अदालत इससे प्रभावित नहीं हुई और उसने याचिका को अस्पष्ट और सटीक विवरण के बिना पाया।
कोर्ट ने कहा, "सोशल मीडिया से एकत्र की गई जानकारी किसी जनहित याचिका में दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती। आप (याचिकाकर्ता) जनहित याचिका दायर करते समय इतने गैर-जिम्मेदार नहीं हो सकते। आप न्यायिक समय बर्बाद कर रहे हैं. कोई पिकनिक मनाने जाता है और दुर्घटनावश डूब जाता है, इसलिए जनहित याचिका? दुर्घटना में कोई डूब जाता है, यह अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे है?"
पांडे ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसे जल निकायों और झरनों पर जाने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में डूबने की घटना के दौरान, कोई बचाव दल नहीं था, जिसके कारण पीड़ित का शव घटना के दो दिन बाद ही बरामद किया गया था।
पीठ ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने ऐसे किसी झरने या जलाशय का दौरा किया है या यह पता लगाया है कि इनमें से कौन सा झरना खतरनाक या असुरक्षित है।
अदालत ने यह भी कहा कि अधिकांश दुर्घटनाएं ऐसे स्थानों पर जाने वाले व्यक्तियों द्वारा लापरवाह कृत्यों के कारण होती हैं।
उन्होंने कहा, "आप महाराष्ट्र सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या हर झरने और जलाशय को पुलिस द्वारा संचालित किया जा सकता है?"
अदालत ने याचिकाकर्ता से उचित विवरण के साथ एक बेहतर जनहित याचिका दायर करने के लिए कहा।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका वापस ले ली और अदालत ने उसे नई याचिका दायर करने की छूट दी।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
PIL cannot be based on information gathered from social media: Bombay High Court