दिल्ली HC मे एक PIL मे अरविंद केजरीवाल को जेल से दिल्ली मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने की सुविधाओं की मांग

याचिका में केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा सदस्यों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
Arvind Kejriwal and Delhi High Court
Arvind Kejriwal and Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार चलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने की मांग की गई है।

केजरीवाल 21 मार्च से हिरासत में हैं, जब उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

जनहित याचिका श्रीकांत प्रसाद नामक व्यक्ति ने दायर की है।

उन्होंने दिल्ली सरकार के कुशल कामकाज के लिए केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा सदस्यों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की है।

प्रसाद ने कहा कि दिल्ली सरकार की योजनाओं से दिल्ली के लोगों को फायदा हुआ है और वैश्विक मीडिया के साथ-साथ कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी उनकी सराहना की है।

याचिकाकर्ता ने मीडिया चैनलों को केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित दबाव बनाने और सनसनीखेज सुर्खियां प्रसारित करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की है।

याचिका में आगे मांग की गई है कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को "दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री के इस्तीफे के लिए अवैध तरीकों से विरोध या बयान के माध्यम से कोई भी अनुचित दबाव बनाने" से रोका जाना चाहिए।

गौरतलब है कि इससे पहले केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई थीं.

उच्च न्यायालय ने सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और विष्णु गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक संदीप कुमार की याचिका पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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PIL in Delhi High Court seeks facilities to enable Arvind Kejriwal to function as Delhi CM from jail

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