पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन लागू करने के लिए J&K हाईकोर्ट में PIL

पिटीशनर ने अलग-अलग सेफ्टी उपायो को ज़मीन पर लागू करने की मांग की।पिटीशन मे डेटा का हवाला दिया जिससे पता चलता है सर्वे मे शामिल 85.6% महिलाओ को ट्रैवल के दौरान हैरेसमेंट या परेशानी का सामना करना पड़ा
Srinagar Bench, Jammu & Kashmir and Ladakh High Court
Srinagar Bench, Jammu & Kashmir and Ladakh High Court
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर जम्मू-कश्मीर सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए सेफ्टी उपायों और ज़रूरी सीट रिज़र्वेशन को ठीक से लागू करने में सिस्टम की नाकामी को बताया गया है। [मोनिसा मंज़ूर मीर बनाम UT J&K]

चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल की बेंच ने 16 फरवरी को इस मामले में नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी।

Chief Justice Arun Palli and Justice Rajnesh Oswal
Chief Justice Arun Palli and Justice Rajnesh Oswal

कोर्ट में यह अर्जी एक वकील, एडवोकेट मोनिसा मंज़ूर मीर ने दायर की थी, जिन्होंने कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय सिर्फ़ कागज़ों पर ही रह गए हैं।

उन्होंने कहा कि 2025 में जारी एक सर्कुलर में बसों में महिलाओं के लिए सीटें रिज़र्व करने का आदेश दिया गया है, बड़ी बसों में 1–12 और मिनी बसों में 1–9 के अनुपात में। हालांकि, पिटीशनर ने कोर्ट को बताया कि इस सर्कुलर को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है।

पिटीशनर ने आगे कहा कि, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, कश्मीर से सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी के अनुसार, यह देखने के लिए कोई इंस्पेक्शन नहीं किया गया है कि ऐसे उपाय लागू किए जा रहे हैं या नहीं, और न ही उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है जो ऐसे कदम उठाने में नाकाम रहे हैं।

कोर्ट को बताया गया कि महिला यात्रियों के लिए कोई पब्लिक हेल्पलाइन भी मौजूद नहीं है।

अन्य दलीलों के अलावा, पिटीशनर ने लोकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 298 महिलाओं से इकट्ठा किए गए डेटा का भी हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि ऐसी 85.6 प्रतिशत महिलाओं ने यात्रा के दौरान हैरेसमेंट या परेशानी का अनुभव किया। याचिका में कहा गया कि इनमें से ज़्यादातर महिलाओं को शिकायत करने के किसी तरीके के बारे में पता नहीं था।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई दूसरे राज्यों में अपनाई गई पहलों का भी ज़िक्र किया गया।

इन शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने इस मामले में जम्मू और कश्मीर सरकार से जवाब मांगा।

केंद्र शासित प्रदेश की ओर से सरकारी वकील इलियास नज़ीर लावे ने नोटिस स्वीकार किया।

याचिकाकर्ता, मोनिसा मंज़ूर मीर, खुद पार्टी के तौर पर पेश हुईं।

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PIL in J&K High Court to implement seat reservation for women in public transport

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