जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर

बुधवार को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने इस मामले को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किया गया।
CJP Protest
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दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को हरी झंडी दिखाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं।

बुधवार को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने इस मामले को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किया गया था।

पिटीशनर्स की ओर से पेश एक वकील ने कहा, "इस घटना ने देश की अंतरात्मा को हिला दिया है।"

इसके बाद कोर्ट आज मामले की सुनवाई के लिए मान गया।

इससे पहले मंगलवार को भी इसी तरह का मेंशन किया गया था।

देश भर के स्टूडेंट्स और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), जो एक ऑनलाइन सटायरिकल ग्रुप है, के एक्टिविस्ट जंतर-मंतर और सेंट्रल दिल्ली के दूसरे हिस्सों में बार-बार एग्जाम पेपर लीक होने की जवाबदेही तय करने और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

प्रोटेस्टर्स ने सोमवार को पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करने का प्लान बनाया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दखल देकर इसे रोक दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके चलते पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें कई प्रोटेस्टर्स घायल हो गए।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया था। उन्हें घसीटा भी गया और हिरासत में भी लिया गया, जिसमें गांधी को हाथापाई के दौरान हल्की चोटें आईं।

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PILs filed before Delhi High Court on police atrocities against Jantar Mantar protestors

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