बाटला हाउस की संपत्तियों को ध्वस्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

यह ध्वस्तीकरण कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के 7 मई के आदेश के बाद की जा रही है।
Supreme Court of India
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दिल्ली के बाटला हाउस क्षेत्र में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।

याचिका का उल्लेख आज भारत के मुख्य न्यायाधीश (बीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ के समक्ष किया गया और न्यायालय ने मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

सीजेआई ने कहा, "इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध करें।"

CJI BR Gavai and Justice AG Masih
CJI BR Gavai and Justice AG Masih

यह याचिका सुल्ताना शाहीन नामक एक व्यक्ति ने दायर की है, जो इस क्षेत्र में एक संपत्ति की मालिक है।

शाहीन के अनुसार, वह वर्षों से वैध मालिक है और फिर भी, उसकी संपत्ति को पीएम-उदय योजना के दायरे से बाहर होने के आधार पर ध्वस्त करने की मांग की जा रही है।

पीएम-उदय एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य दिल्ली में अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना या मान्यता देना है।

शाहीन ने अदालत को बताया कि 27 मई को उसकी संपत्ति पर 15 दिन का बेदखली/विध्वंस नोटिस चिपकाया गया था।

विशेष रूप से, यह 7 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था, जिसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को बटला हाउस क्षेत्र में अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था।

याचिकाकर्ता के अनुसार, यह कार्रवाई गलत है क्योंकि उसके जैसे निवासियों को कभी भी उस मामले में पक्ष नहीं बनाया गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता ने इस दावे को चुनौती दी कि ये संपत्तियां सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हैं।

यह प्रस्तुत किया गया कि "अधिकारी अनियमित अतिक्रमणों और वास्तविक आवंटियों, जीपीए धारकों या नियमितीकरण आवेदकों के बीच अंतर करने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप घोर मनमानी हुई है।"

यह याचिका अधिवक्ता आमिर हुसैन द्वारा तैयार की गई थी और अधिवक्ता अदील अहमद के माध्यम से दायर की गई थी।

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Plea before Supreme Court against demolition of Batla House properties

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