कानूनों की अवहेलना में अवलोकन: विवादास्पद POCSO एक्ट मे बरी होने पर बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

19 जनवरी के अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने माना था कि 12 साल की उम्र की बच्ची के स्तन को बिना उसके टॉप को हटाए दबाने का काम धारा 7 के तहत यौन शोषण की परिभाषा में नहीं आएगा।
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हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका कर लीव टु अपील करने के लिए मांग की गई जिसके द्वारा एक दोषी को नाबालिग पीड़िता के साथ सीधे शारीरिक संपर्क के अभाव में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया।

19 जनवरी के अपने फैसले में, हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने माना था कि 12 साल की उम्र की बच्ची के स्तन को बिना उसके टॉप को हटाए दबाने का काम धारा 7 के तहत यौन शोषण की परिभाषा में नहीं आएगा।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बेशक, यह अभियोजन का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता ने उसका टॉप हटा दिया और उसके स्तन दबाए, जैसे, कोई सीधा शारीरिक संपर्क नहीं है

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका, सतीश बनाम महाराष्ट्र राज्य में अपने 19 जनवरी के फैसले का प्रतिपादन करते हुए एक बालिका की विनम्रता पर उच्च न्यायालय द्वारा की गई अनुचित टिप्पणी पर सवाल उठाती है।

यह बताया गया है कि निर्णय पीड़िता 12 में पीड़िता का नाम दर्ज करता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 228 ए की भावना के खिलाफ है। यह प्रावधान यौन अपराधों के पीड़ितों के नाम के प्रकाशन पर रोक लगाता है।

एकल न्यायाधीश ने बालिकाओं की शालीनता के विषय में कई टिप्पणियां की थीं, जो न केवल अपमानजनक और मानहानि की हैं, बल्कि लागू कानूनों की भी अवहेलना हैं।

इन आधारों पर, याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ लीव टु अपील की मांग की गयी है। अंतरिम राहत के रूप में, फैसले पर रोक के लिए भी प्रार्थना की गयी है।

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था, जिससे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने महाराष्ट्र सरकार को फैसले को चुनौती देने का आग्रह किया।

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Observations in utter disregard of laws: Plea filed in Supreme Court against Bombay High Court judgment on controversial POCSO Act acquittal

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