[ब्रेकिंग] मतगणना से पहले वीवीपीएटी वेरिफिकेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा

वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद वर्तमान में वीवीपीएटी का सत्यापन किया जा रहा है, इस अभ्यास पर विचार करने के बाद अदालत कल मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई।
[ब्रेकिंग] मतगणना से पहले वीवीपीएटी वेरिफिकेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह वोटों की गिनती से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के सत्यापन की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा मामले का उल्लेख करने के बाद कल मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुए।

उन्होंने कहा कि अभी मतगणना समाप्त होने के बाद वीवीपैट का सत्यापन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "मतगणना समाप्त होने के बाद वीवीपीएटी का सत्यापन होता है और तब तक सभी चुनाव एजेंट चले जाते हैं, इसलिए कोई पारदर्शिता नहीं है।"

उन्होंने कहा, "अगर गिनती खत्म होने के बाद सत्यापन होता है तो कोई फायदा नहीं है। सत्यापन पहले होना चाहिए जब एजेंट, पार्टियां, उम्मीदवार आदि हों।"

CJI रमना ने कहा कि इस संबंध में 2019 के दिशानिर्देश हैं।

वह 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र कर रहे थे जिसमें शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि जिन ईवीएम के संबंध में वीवीपैट पेपर ट्रेल का सत्यापन किया गया है, उनकी संख्या 1 ईवीएम से बढ़ाकर 5 ईवीएम प्रति विधानसभा क्षेत्र/विधानसभा क्षेत्र में की जाए। यह आदेश विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा दायर एक याचिका में पारित किया गया था जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों के वीवीपीएटी पेपर ट्रेल के भौतिक सत्यापन की मांग की गई थी।

हालांकि, अरोड़ा ने कहा कि वर्तमान में प्रति मतदान केंद्र पर केवल एक बूथ के संबंध में सत्यापन किया जाता है।

उन्होंने कहा, "ऐसा कहा गया था कि प्रति मतदान केंद्र 5 मतदान केंद्र हैं और अब प्रति स्टेशन केवल एक बूथ है। कृपया इसे कल सुनें। मतगणना परसों (5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में) है।"

CJI ने पूछा कि 11वें घंटे के दौरान कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "आखिरी मिनट अगर आप पूछ रहे हैं, तो हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? परसों गिनती हो रही है। अगर हम इसे कल भी सुनते हैं, तो क्या हम सभी राज्यों को ऐसा निर्देश जारी कर सकते हैं।"

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