दिल्ली अदालत मे याचिका दायर कर भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची मे नाम शामिल करने पर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग

याचिका के अनुसार, सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में था, जबकि वह 1983 में ही भारतीय नागरिक बनीं।
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दिल्ली की एक अदालत में एक आपराधिक शिकायत दायर कर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है, क्योंकि उनका नाम कथित तौर पर भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले मतदाता सूची में शामिल था।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने आज कुछ देर तक मामले की सुनवाई की और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में ही भारत की नागरिक बनी थीं।

त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में फिर से जोड़ा गया।

त्रिपाठी के वकील ने कहा, "उनका [भारतीय नागरिकता के लिए] आवेदन भी अप्रैल 1983 का है। 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे शामिल हुआ, जिसे फिर 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर से दर्ज किया गया।"

वकील ने आगे कहा कि 1980 में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल होने का मतलब है कि कुछ जाली दस्तावेज़ जमा किए गए थे और यह एक संज्ञेय अपराध का मामला है।

इसलिए, उन्होंने अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया।

त्रिपाठी के वकील द्वारा दलीलें पूरी करने के बाद, अदालत ने कहा कि मामले पर अगले सप्ताह फिर से विचार किया जाएगा।

गांधी या दिल्ली पुलिस को अभी तक कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है।

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Plea in Delhi court seeks FIR against Sonia Gandhi over inclusion in electoral roll before becoming Indian citizen

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