सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें वादियों को शीर्ष अदालत के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वर्चुअल अदालती सुनवाई तक पहुंच की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।
सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले को 18 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया।
सीजेआई ने मामले को स्थगित करते हुए कहा, "मैं स्थिति का जायजा लूंगा।"
उल्लेखनीय है कि इसी पीठ ने सितंबर में देश भर की सभी जिला अदालतों में वर्चुअल सुनवाई या वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा स्थापित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
पिछले साल अक्टूबर में सीजेआई ने कहा था कि अदालतों को केवल इसलिए तकनीक नहीं अपनानी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनसे ऐसा करने का आग्रह किया है।
उस साल मई में सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया था कि न्यायपालिका और न्यायाधीशों को वादियों के लाभ के लिए तकनीक को अपनाना होगा।
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Plea before Supreme Court to allow litigants access to virtual hearing via app