चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त धन जब्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

याचिकाकर्ता ने राजनीतिक दलो द्वारा प्राप्त चुनावी बांड भुगतान के कारण राजनीतिक दलों के इशारे पर सार्वजनिक प्राधिकारियो द्वारा दानदाताओ को दिए गए अवैध लाभो की जांच करने के निर्देश देने की भी मांग की है
Supreme Court, Electoral Bonds and Political Parties
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सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर राजनीतिक दलों द्वारा 2018 की चुनावी बांड योजना के तहत एकत्र किए गए सभी धन को जब्त करने की मांग की गई है, जिसे इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त भुगतान के कारण राजनीतिक दलों के इशारे पर सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा दानदाताओं को दिए गए अवैध लाभों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाने के निर्देश भी मांगे हैं।

इसके अलावा, याचिका में अदालत से आयकर अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2023-2024 तक सभी लाभार्थी राजनीतिक दलों का मूल्यांकन फिर से खोलने और आयकर अधिनियम की धारा 13 ए के तहत उनके द्वारा दावा किए गए आयकर की छूट को अस्वीकार करने और चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त राशि पर आयकर, ब्याज और जुर्माना लगाने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है।

चुनावी बांड योजना ने दानकर्ताओं को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से धारक बांड खरीदने के बाद गुमनाम रूप से एक राजनीतिक दल को धन भेजने की अनुमति दी थी।

इसे 2017 के वित्त अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था, जिसने बदले में तीन अन्य क़ानूनों - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया।

वित्त अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए कम से कम पांच संशोधनों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष विभिन्न याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनका आधार यह था कि इन संशोधनों ने राजनीतिक दलों को असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के द्वार खोल दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था।

न्यायालय ने सर्वसम्मति से इस योजना के साथ-साथ आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों को भी रद्द कर दिया था, जिसके तहत दान को गुमनाम कर दिया गया था।

इसने माना था कि चुनावी बॉन्ड योजना अपनी गुमनाम प्रकृति के कारण सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करती है।

इसने एसबीआई को अप्रैल 2019 से खरीदे और भुनाए गए सभी चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रकट करने का भी निर्देश दिया था।

इसके अनुसरण में, एसबीआई ने खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का पूरा विवरण प्रस्तुत किया था, जिसमें बॉन्ड खरीदने वाले राजनीतिक दलों का विवरण भी शामिल था।

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Plea in Supreme Court to confiscate money received by political parties through Electoral Bonds

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