सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सूरत में भाजपा की निर्विरोध जीत का हवाला देते हुए नोटा को अधिकतम वोट मिलने पर पुनर्मतदान की मांग

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि सूरत लोकसभा क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार था और वह निर्विरोध चुना गया था, जिसके बाद अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सूरत में भाजपा की निर्विरोध जीत का हवाला देते हुए नोटा को अधिकतम वोट मिलने पर पुनर्मतदान की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया, जिसमें उन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की मांग की गई है, जहां अधिकतम लोग 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (नोटा) विकल्प चुनते हैं [शिव खेड़ा बनाम भारत संघ]

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन के उल्लेख के बाद नोटिस जारी किया कि सूरत लोकसभा क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार था जो निर्विरोध चुना गया था।

सीजेआई ने कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे। यह चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी है। देखते हैं चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है।"

CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala,, Justice Manoj Misra
CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala,, Justice Manoj Misra

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुकेश दलाल को 7 मई को निर्धारित चुनाव से काफी पहले 22 अप्रैल को सूरत लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का विजेता घोषित किया गया था।

ऐसा सात उम्मीदवारों के नाम वापस लेने और कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के हलफनामे के खारिज होने के बाद हुआ.

उच्चतम न्यायालय के समक्ष शिव खेड़ा नाम के व्यक्ति की याचिका 29 मई, 1999 को 'चुनावी कानूनों में सुधार' पर भारत के विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट से ली गई है।

इस रिपोर्ट में, विधि आयोग ने चुनाव की एक वैकल्पिक पद्धति की सिफारिश की थी जिसके तहत किसी भी उम्मीदवार को तब तक निर्वाचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह डाले गए वोटों का कम से कम 50% प्राप्त न कर ले।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने उन मतदाताओं के लिए 'नकारात्मक वोट' विकल्प शुरू करने का प्रस्ताव रखा जो किसी भी उम्मीदवार को चुनने के इच्छुक नहीं थे।

सिफ़ारिश के अनुसार, 50% सीमा की गणना के उद्देश्य से, नकारात्मक वोटों को भी 'डाले गए वोट' के रूप में गिना जाएगा।

इसमें सुझाव दिया गया है कि यदि किसी उम्मीदवार को कुल वोटों में से 50% या अधिक वोट नहीं मिलते हैं, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव होना चाहिए।

इसके अलावा, याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में, नोटा विकल्प को 'काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार' के रूप में माना जाता है और यदि अधिकांश मतदाता नोटा का विकल्प चुनते हैं तो नए चुनाव कराए जाते हैं।

चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक काल्पनिक उम्मीदवार के रूप में नोटा को लागू करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता का चुनाव आयोग को दिया गया अनुरोध अनुत्तरित रहा, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) श्वेता मजूमदार द्वारा दायर की गई थी और इसे वकील जान्हवी दुबे और जीशान दीवान ने तैयार किया था।

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Plea in Supreme Court seeks re-polling when NOTA gets maximum votes, cites unopposed BJP win in Surat

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