पीएम नरेंद्र मोदी डिग्री: गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह की अपील को प्राथमिकता पर सुनने से इनकार किया

न्यायमूर्ति समीर दवे ने आज अपील पर सुनवाई में कोई 'प्राथमिकता' देने से इनकार कर दिया, लेकिन संकेत दिया कि वह मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेंगे।
PM Modi Degree Row
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गुजरात उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में समन को चुनौती देने वाली अपील पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। [अरविंद केजरीवाल बनाम गुजरात राज्य]।

मामला न्यायमूर्ति समीर दवे के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने अपील पर सुनवाई में कोई 'प्राथमिकता' देने से इनकार कर दिया, लेकिन संकेत दिया कि वह मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेंगे।

केजरीवाल और सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों राजनेताओं ने प्रधान मंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा नहीं करने के लिए उसके खिलाफ "अपमानजनक" बयान दिए हैं।

एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें इस साल अप्रैल में मानहानि मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) जयेशभाई चोवतिया ने एक पेन ड्राइव में साझा किए गए मौखिक और डिजिटल सबूतों पर ध्यान देने के बाद आदेश पारित किया, जिसमें मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद केजरीवाल के ट्वीट और भाषण शामिल थे।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि विश्वविद्यालय को प्रधान मंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

केजरीवाल और सिंह द्वारा बाद में दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए एसीएमएम ने राय दी कि आरोपी राजनेता सुशिक्षित राजनीतिक पदाधिकारी थे जो जनता पर उनके बयानों के प्रभाव से अवगत थे।

मजिस्ट्रेट के समन के आदेश को केजरीवाल और सिंह ने सत्र अदालत में चुनौती दी थी, जिसने हाल ही में इसे खारिज कर दिया।

14 सितंबर के सत्र अदालत के इस आदेश को अब वकील औम कोटवाल और फारुख खान के माध्यम से दायर अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

14 सितंबर के फैसले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट अदालत ने समन जारी करने से पहले सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया था और आदेश में कुछ भी अवैध या विकृत नहीं था।

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PM Narendra Modi degree: Gujarat High Court refuses to hear appeal by Arvind Kejriwal, Sanjay Singh on priority

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