[पीएमएलए] अदालतें संभावनाओं की प्रधानता पर आगे नहीं बढ़ सकतीं; आरोपों को संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए मामलों में, अदालतों को यह दिखाने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा एकत्र की गई सामग्री को देखना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।
Supreme Court, PMLA
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के तहत अदालतें संभावनाओं के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकतीं, लेकिन उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता होगी [जे सेकर @ सेकर रेड्डी बनाम प्रवर्तन निदेशक]।

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि पीएमएलए मामलों में अदालतों को प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर गौर करना चाहिए ताकि यह दिखाया जा सके कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

पीठ ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित किया जाना चाहिए और आरोपी के खिलाफ अदालत में साबित होना चाहिए।

फैसले मे कहा गया कि "हमारी राय में, पीएमएलए के मामलों में भी, न्यायालय संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता है। पीएमएलए में निर्दिष्ट उद्देश्यों और कारणों के बयान के आधार पर, यह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए संसद द्वारा लाया गया सख्त कानून है। इस प्रकार , आरोप को अदालत में उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए।"

इस मामले में, अपीलकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने पीएमएलए की कार्यवाही को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

जांच के बाद सीबीआई ने सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट को "इस टिप्पणी के साथ स्वीकार किया गया कि पर्याप्त सबूतों के अभाव में, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है जो आरोपी व्यक्तियों की ओर से सामने आ सकता है"।

अन्य दो अपराध जिनके लिए सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, उन्हें भी उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। इसलिए आयकर विभाग द्वारा की गई जांच बंद कर दी गई। यह भी पाया गया कि जो नकद बरामद किया गया वह रेत खनन सौदे से था और उसी के लिए कर का भुगतान किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित अपराध के संबंध में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) सीबीआई द्वारा संलग्न संपत्ति सहित अपराध की आय के संबंध में बंद कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सबूतों के अभाव में सीबीआई ने मामले को बंद कर दिया।

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J_Sekar__Sekar_Reddy_v__Director_of_Enforcement___judgment.pdf
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[PMLA] Courts cannot proceed on preponderance of probabilities; allegations must be proved beyond reasonable doubt: Supreme Court

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