पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट सोचते हैं कि वे भगवान हैं: गुजरात उच्च न्यायालय

न्यायालय ने हेल्पलाइन नंबरों को पर्याप्त रूप से प्रचारित नहीं करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना करते हुए मौखिक टिप्पणी की, जिसके माध्यम से नागरिक दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते थे।
Police officer
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गुजरात उच्च न्यायालय ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (एसपीसीए) सेल के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने में विफलता के लिए शुक्रवार को राज्य सरकार की खिंचाई की। [स्वतः संज्ञान बनाम गुजरात राज्य]।

न्यायालय ने कहा कि नागरिकों से अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन या जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, खासकर क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे "भगवान" या "राजा" हों।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से नाराज होकर टिप्पणी की, "कोई भी आपके कार्यालय के बाहर खड़ा नहीं हो सकता. क्या आप उम्मीद करते हैं कि एक सामान्य नागरिक आपके कार्यालय के बाहर खड़ा रहेगा? उन्हें आपके कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति कौन देगा? आपके डीएम और कमिश्नर सोचते हैं कि वे भगवान हैं। वे भगवान और राजा की तरह व्यवहार करते हैं।"

मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि राज्य ने पुलिस अधिकारियों के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया है, लेकिन इस तंत्र के बारे में शायद ही कोई जानता हो।

कोर्ट ने कहा, ऐसा प्राधिकरण बनाना पर्याप्त नहीं है क्योंकि कोई नहीं जानता कि शिकायत दर्ज कराने के लिए कहां जाना है और किससे संपर्क करना है।

राज्य सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील मनीषा लवकुमार-शाह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

"ये कठोर जमीनी हकीकत हैं और हर कोई इसे जानता है। एक सामान्य नागरिक के लिए पुलिस स्टेशन या आयुक्त या डीएम के कार्यालय में प्रवेश करना पूरी तरह से पहुंच से परे है। हम दोनों (न्यायाधीश) एक समय में सामान्य नागरिक रहे हैं और हम जमीनी हकीकत जानते हैं और पुलिस अधिकारियों के साथ हमारे व्यक्तिगत अनुभव हैं।"

इसलिए, पीठ ने राज्य को पुलिस शिकायत कक्षों के निर्माण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण अक्षरशः पालन करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा, "आपको नागरिकों को यह बताना होगा कि कहां जाना है, कैसे जाना है और (पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए) किससे संपर्क करना है।"

अदालत एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जो एक जोड़े को देर रात यात्रा करते हुए पाए जाने पर पुलिस वालों को ₹60,000 देने के लिए परेशान करने और जबरन वसूली करने के बाद शुरू की गई थी।

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Police Commissioners, District Magistrates think they are Gods: Gujarat High Court

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