पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत लिंग निर्धारण अपराध की जांच के लिए पुलिस अधिकृत नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि पुलिस गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसीपीएनडीटी अधिनियम) के तहत उल्लंघनों के लिए जांच या प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं कर सकती है। [डॉ. बृजपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]
न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम एक विशेष कानून है और अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, जिसमें जांच, तलाशी और जब्ती तथा शिकायत दर्ज करने से संबंधित सभी आवश्यक प्रावधान शामिल हैं, जो अधिनियम के तहत केवल "उपयुक्त प्राधिकारी" द्वारा ही किया जा सकता है।
न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों की तकनीकी प्रकृति को देखते हुए अधिनियम और इसके नियमों के तहत पुलिस की भागीदारी को हतोत्साहित किया जाता है।
इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मामलों के लिए सामान्य प्रक्रिया कानून, अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), भी ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगी।
अदालत के 30 सितंबर के फैसले में कहा गया है, "इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज करना अस्वीकार्य है और परिणामस्वरूप, अधिनियम के तहत अपराध के लिए पुलिस द्वारा कोई जांच स्वीकार्य नहीं है, जो अन्यथा जांच के विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र हैं। इसलिए, पीसी और पीएनडीटी अधिनियम, विशेष कानून होने के नाते, सामान्य कानून यानी सीआरपीसी के प्रावधान इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए शिकायत प्राप्त करने और जांच, तलाशी, जब्ती और सक्षम अदालत में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के संबंध में लागू नहीं होंगे और केवल पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासित होंगे।"
न्यायालय वर्ष 2017 में राज्य पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे भ्रूण के लिंग की अवैध रूप से पहचान कर रहे थे, ताकि दम्पतियों को कन्या भ्रूण के जन्म को रोकने में मदद मिल सके।
तहसीलदार के निर्देश पर पुलिस के साथ अस्पताल में की गई तलाशी के बाद उन्हें फंसाया गया, जिन्होंने कहा कि उन्हें "उपयुक्त प्राधिकारी" यानी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।
डॉक्टर के वकील ने तर्क दिया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है, क्योंकि पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 के तहत केवल 'उपयुक्त प्राधिकारी' ही शिकायत दर्ज कर सकता है, ऐसे मामलों में एफआईआर नहीं।
डॉक्टर ने तर्क दिया कि एफआईआर तहसीलदार द्वारा दर्ज की गई थी, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकारी नहीं कहा जा सकता।
डॉक्टर ने आगे कहा कि अधिनियम के तहत केवल उपयुक्त प्राधिकारी के पास ही शिकायत दर्ज की जा सकती है और कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती।
दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि पीसीपीडीटी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने और जांच करने पर कोई रोक नहीं है और इसलिए, कार्यवाही में कोई अवैधता नहीं है।
राज्य ने आगे तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद तहसीलदार द्वारा एफआईआर दर्ज करना, पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 का पर्याप्त अनुपालन है।
न्यायालय ने नोट किया कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) नियम, 1996 के नियम 18ए के साथ-साथ पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 और 30 के मद्देनजर, इस विशेष अधिनियम के तहत मामलों की जांच के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों को शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके तहत मामलों की सुनवाई शिकायत मामलों के रूप में की जाती है।
इसलिए, न्यायालय का विचार था कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए कोई शिकायत प्राप्त होने पर, धारा 28 के तहत केवल 'उपयुक्त प्राधिकारी' ही मामले की जांच कर सकता है, और पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में कोई भी एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया जाता है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि, "पुलिस जांच पर विशेष रूप से रोक लगाई गई है। हालांकि, जब ऐसे उल्लंघनकर्ताओं द्वारा कोई बाधा उत्पन्न की जाती है, जिसे पुलिस की भागीदारी के बिना नहीं संभाला जा सकता है, तो केवल उस उद्देश्य के लिए, उपयुक्त प्राधिकारी की सहायता के लिए, पुलिस को जांच में शामिल किया जा सकता है, लेकिन सभी मामलों में जांच पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम की धारा 17 और धारा 28 तथा पीसी एवं पीएनडीटी नियमों के नियम 18ए के तहत निर्धारित उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।"
मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के संबंध में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है और ऐसा तभी किया जा सकता है जब अधिकृत व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई हो।
न्यायालय ने कहा, "इस न्यायालय की सुविचारित राय में, पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 द्वारा बनाए गए विशिष्ट प्रतिबंध के मद्देनजर, मजिस्ट्रेट के लिए जांच के बाद प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लेना संभव नहीं है। केवल पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों द्वारा दायर की गई शिकायत पर ही मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है।"
उपर्युक्त निष्कर्षों के आलोक में, न्यायालय का मानना था कि डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अवैध थी और उसे रद्द कर दिया गया।
डॉक्टर की ओर से अधिवक्ता सैयद मोहम्मद अब्बास अब्दे पेश हुए।
उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव पेश हुए।
[निर्णय पढ़ें]
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Police not authorised to probe sex determination offence under PCPNDT Act: Allahabad High Court