इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो का प्रसार एक बड़ा खतरा है जो समाज को अपमानित कर रहा है [सूरज बनाम राज्य]।
न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को ऐसे अपराधों की जांच करते समय उच्चतम दक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए।
आदेश में कहा गया है, "सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो का प्रसार एक बड़ा खतरा है जो हमारे समाज को अपमानित कर रहा है। यह जरूरी है कि पुलिस अधिकारी जांच में उच्चतम दक्षता सुनिश्चित करें।"
हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश (यूपी) पुलिस द्वारा की गई जांच की गुणवत्ता में कमी प्रतीत होती है।
कोर्ट ने कहा, "दुर्भाग्य से, इस अदालत को लग रहा है कि ऐसे मामलों में यूपी पुलिस की जांच की गुणवत्ता बहुत कमजोर है जो अंततः सामाजिक टकराव पैदा करना शुरू कर देगी।"
यह टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार करते समय की गई, जिस पर सोशल मीडिया पर एक महिला के अश्लील वीडियो प्रसारित करने का आरोप था।
अदालत ने पाया कि गवाहों के बयानों से सोशल मीडिया पर पीड़िता के ऐसे वीडियो के प्रसार की पुष्टि होने के बावजूद, राज्य पुलिस आपत्तिजनक वीडियो को पुनः प्राप्त करने में असफल रही।
इसने न्यायालय को बड़े मुद्दे की जांच करने के लिए प्रेरित किया कि क्या ऐसे मामलों में पुलिस जांच कुशल थी।
कोर्ट ने निर्देश दिया, "जांच की दक्षता बढ़ाने के लिए मामलों में गुणवत्ता पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए।"
न्यायालय ने आदेश दिया कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ऐसे अपराधों से निपटने के मामले में पुलिस बल के कामकाज में किसी भी कमी को दूर करने के लिए तत्काल उपाय अपनाएं।
न्यायालय ने यह भी चिंता व्यक्त की कि न्यायालय के ऐसे निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और जब सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित अपराधों की जांच की बात आती है तो पुलिस दक्षता के मानकों को बढ़ाने में विफल रही है।
इस प्रकार, न्यायालय ने सरकारी वकील को आदेश की एक प्रति डीजीपी और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि यूपी पुलिस द्वारा निम्नलिखित पहलुओं को संबोधित करने के लिए उचित उपाय किए जाएं:
मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.
जमानत आवेदक की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह उपस्थित हुए.
[आदेश पढ़ें]
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