एससी/एसटी अधिनियम के तहत कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए, भले ही खुली अदालत में हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

एससी/एसटी अधिनियम की धारा 15ए (10) में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाही वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। खंडपीठ ने आज कहा कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है न कि केवल निर्देशिका।
Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत सभी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए, भले ही वे खुले में आयोजित की गई हों। [डॉ हेमा आहूजा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सारंग वी कोतवाल की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य की अदालतों में वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधाओं की कमी को नोट किया।

हालांकि, अधिनियम के तहत, ये सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है, पीठ ने कहा।

कोर्ट ने आदेश दिया, "हम राज्य सरकार को महाराष्ट्र राज्य के सभी न्यायालयों में जहां भी अत्याचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जानी है, वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करने का निर्देश देते हैं। यह जल्द से जल्द किया जाएगा।"

Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Sarang V Kotwal
Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Sarang V Kotwal

उच्च न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि अदालतों को ऐसी सुविधाएं मुहैया कराए जाने तक उसकी कार्यवाही रोकने की जरूरत नहीं है और वे वीडियो रिकॉर्डिंग के बिना मामलों की सुनवाई जारी रख सकती हैं।

एससी/एसटी कानून के तहत एक मामले में जमानत की मांग करने वाली आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान एकल न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की।

टीएन टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में मेडिकल छात्रों पर रैगिंग और एक छात्र के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था, जिससे उसे अपनी जान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अपील की सुनवाई के दौरान, मामले को एकल-न्यायाधीश (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दामा शेषाद्रि नायडू) के समक्ष रखा गया, जिन्होंने कहा कि एससी/एसटी अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए।

बाद में यह मामला स्थगित कर दिया गया और जब यह मामला एक अन्य एकल न्यायाधीश, तत्कालीन न्यायमूर्ति साधना जाधव के समक्ष आया तो उन्होंने न्यायमूर्ति नायडू के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया।

तदनुसार, एक बड़ी पीठ को संदर्भ दिया गया था।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा 15ए (10) में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी।

खंडपीठ ने आज कहा कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है न कि निर्देशिका।

इसने आगे स्पष्ट किया कि यह निर्णय भविष्यलक्षी रूप से लागू होगा और पिछली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा जो दर्ज नहीं की गई हैं।

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Proceedings under SC/ST Act should be video recorded even if held in open court: Bombay High Court

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