पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 34 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति बंदूक लहराते हुए एक युवा महिला का पीछा करता है, वह उस महिला और उसके परिवार को गंभीर आघात पहुंचा सकता है जिसने कथित तौर पर अपनी थार जीप में बारहवीं कक्षा की एक छात्रा का पीछा किया और बंदूक की नोक पर उसे अपना नंबर देने का प्रयास किया।
न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप थे और उसे जिम्मेदार ठहराए गए एक "अनिवार्य खतरनाक पीछा करने वाले" की भूमिका के कारण यह स्पष्ट निष्कर्ष निकला कि वह अग्रिम जमानत की रियायत का हकदार नहीं है।
“यह जरूरी है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी अपराध के पूर्वाभास और भय से मुक्त माहौल की उम्मीद कर सके। किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा कोई भी अपमान परिवार और समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।''
इस प्रकार न्यायालय ने पीछा करने के खिलाफ सक्रिय रोकथाम का आह्वान किया। अन्यथा ऐसे कृत्य सामाजिक व्यवस्था और समाज के ताने-बाने को खराब कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया, "एक आदमी जो बंदूक लहराते हुए एक युवा महिला का पीछा कर रहा है, एक खतरा पैदा करता है जो पीड़िता और उसके परिवार के लिए बेचैनी और खतरनाक आघात का कारण बन सकता है।"
वर्तमान मामले में, पीड़िता की शिकायत के बाद पंजाब की मोगा पुलिस ने आरोपी पर पीछा करने, आपराधिक धमकी देने और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 3 मार्च को जब वह परीक्षा देकर घर लौट रही थी तो आरोपी अपने तीन साथियों के साथ बाजार के पास उसका पीछा करने लगा और उसे अपना नंबर देने की कोशिश की.
उसने पुलिस को बताया, ''आरोपी सतनाम सिंह ने ''पिस्तौल की नोक पर मुझे उसका नंबर लेने की धमकी दी, लेकिन मुझे उसका नंबर नहीं मिला।''
हालांकि, आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया था और मामला अस्पष्ट देरी के बाद दर्ज किया गया था।
यह भी कहा गया कि सिंह शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है।
अदालत ने यह देखते हुए कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, सिंह की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की याचिका खारिज कर दी।
आदेश में कहा गया है कि पीड़िता ने आरोपी की लगातार हरकतों के कारण आसन्न दुर्घटना होने का डर भी व्यक्त किया है।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेश कुमार मनचंदा ने पैरवी की।
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