पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% अधिवास आरक्षण पर हरियाणा के कानून पर रोक लगाई

न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज जैन की खंडपीठ ने निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए हरियाणा सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कानून पर रोक लगा दी।
Justices Ajay Tewari and Pankaj Jain with Punjab & Haryana High Court

Justices Ajay Tewari and Pankaj Jain with Punjab & Haryana High Court

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 पर रोक लगा दी, जो निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा अधिवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देता है।

द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अजय तिवारी और पंकज जैन की बेंच ने कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को स्वीकार किया, जो 15 जनवरी, 2022 से 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन के साथ निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है।

अल्पकालिक काम और कई प्राथमिक सेवाओं को बाद में कानून के प्रावधानों से छूट दी गई।

कानून का समर्थन उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया था, जिनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने इसे चुनाव पूर्व वादे के रूप में उल्लेख किया था।

फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन तत्काल मामले में याचिकाकर्ताओं में शामिल थे।

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Punjab and Haryana High Court stays Haryana's law on 75% domicile reservation in private sector jobs

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