भाजपा मानहानि मामले में बेंगलुरु की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दी

भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया है।
Rahul Gandhi
Rahul GandhiFacebook

बेंगलुरू की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी।

विशेष मजिस्ट्रेट के.एन. शिवकुमार ने गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराने के बाद उन्हें जमानत दे दी तथा मामले की अगली सुनवाई 30 जून को तय की।

गांधी की ओर से पूर्व सांसद डीके सुरेश ने सुरक्षा के तौर पर 75 लाख रुपये की संपत्ति उपलब्ध कराई।

मानहानि का मुकदमा भाजपा नेता केशव प्रसाद गांधी, शिवकुमार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री (सीएम) सिद्धारमैया द्वारा दायर किया गया था, जिसमें 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के विज्ञापनों और प्रचार नारों का हवाला दिया गया था।

विज्ञापनों में, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा, जो उस समय राज्य में सत्ता में थी, सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों और अन्य लोगों से 40 प्रतिशत तक कमीशन/रिश्वत ले रही थी।

भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपनी पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया।

1 जून को, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश हुए, जिसने दोनों को 5,000 रुपये के जमानत बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दे दी।

उसी दिन, गांधी के वकील ने इंडिया अलायंस मीटिंग में उनकी भागीदारी के कारण उनकी उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया।

अदालत ने उन्हें उपस्थिति से छूट दी, लेकिन आज, 7 जून को उनकी उपस्थिति मांगी थी।

गांधी आज अदालत के समक्ष पेश हुए और उन्हें जमानत दे दी गई।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Rahul Gandhi granted bail by Bengaluru court in BJP defamation case

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com