राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

हाईकोर्ट ने पिछले महीने CBI से कहा था कि वह अपनी जांच की प्रगति के बारे में एक नया हलफ़नामा दाखिल करे और यह भी कहा कि अगर कोई ज़रूरी जानकारी सामने आती है, तो ED कानून के मुताबिक आगे बढ़ सकती है।
Rahul Gandhi and Supreme Court
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विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई आदेशों को चुनौती दी है। ये आदेश उस याचिका पर दिए गए थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति है।

यह मामला 17 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

गांधी ने हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली अपनी याचिका के साथ एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दायर की है।

Justice Joymalya Bagchi, CJI Surya Kant and Justice V Mohana
Justice Joymalya Bagchi, CJI Surya Kant and Justice V Mohana

मई में, हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को निर्देश दिया था कि वे BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर के दावों की जांच करें। शिशिर ने गांधी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ख़िलाफ़ जांच की मांग की थी।

पिछले महीने, कोर्ट ने CBI से कहा था कि वह अपनी जांच की स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हुए एक नया हलफ़नामा (affidavit) दाखिल करे। CBI के जवाब से असंतोष जताते हुए, हाई कोर्ट ने 20 जुलाई के अपने आदेश में कहा,

"CBI का जवाबी हलफ़नामा पहले के आदेश के मुताबिक़ जवाबी हलफ़नामा नहीं लगता है। यहां तक ​​कि हम CBI द्वारा की गई जांच की प्रगति के बारे में भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं।"

Justice Brij Raj Singh and Justice Rajesh Singh Chauhan
Justice Brij Raj Singh and Justice Rajesh Singh Chauhan

जस्टिस बृजराज सिंह और जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने यह भी कहा कि ED ने ज़रूरी कदम उठाए हैं और अगर जांच में कार्रवाई लायक कोई बात सामने आती है, तो वह आगे बढ़ने के लिए आज़ाद है।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई उसी बेंच के सामने जारी रहे और इसे 20 अगस्त को लिस्ट किया जाए।

गांधी ने इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

एक अलग लंबित याचिका में, शिशिर ने नागरिकता कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। उनका दावा है कि कांग्रेस नेता के पास भारतीय पासपोर्ट के अलावा ब्रिटिश पासपोर्ट भी था।

उस मामले में, कोर्ट ने शुरू में गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।

हालांकि, बाद में जज ने उस आदेश को रोक दिया और मामले से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि शिशिर ने मामले के संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए थे।

वह मामला भी हाईकोर्ट में लंबित है।

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Rahul Gandhi moves Supreme Court against Allahabad High Court orders in case over his assets

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