सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यायपालिका में सुधार से संबंधित एक मामले को सूचीबद्ध करने के बारे में उल्लेख करने के लिए एक वकील को फटकार लगाई।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने वकील को चेतावनी दी कि कोर्ट जुर्माने की रकम लगाएगा।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकील से कहा, 'ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि बस चढ़ गए जो भी ट्रेन आ गई.'
वकील ने जब याचिका का उल्लेख किया तो अदालत ने शुरू में ही यह जानना चाहा कि क्या वह आज की सूची में पीठ के समक्ष शामिल है।
अदालत ने आगे कहा, "आप दोपहर 12 बजे इस तरह का उल्लेख कैसे कर सकते हैं।
वकील ने कहा कि वह न्यायपालिका के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि, सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकील को यह कहते हुए छोटा कर दिया कि यह बात नहीं थी।
कोर्ट ने टिप्पणी की"आप इस तरह कैसे उल्लेख कर सकते हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? आप बस खड़े होकर उल्लेख करें! हम जुर्माना लगाएंगे और एससीबीए [सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन] को इसका भुगतान करना होगा,'' ।
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"This is not a railway platform": Supreme Court admonishes lawyer for out of turn mentioning