राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2013 बलात्कार मामले में आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दी

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने एक अन्य मामले में चिकित्सा आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम जमानत आदेश के बाद आसाराम को जमानत दे दी।
Rajasthan High Court (Jodhpur bench), Asaram Bapu
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग के यौन उत्पीड़न से संबंधित 2013 के मामले में चिकित्सा आधार पर आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की पीठ ने एक अन्य मामले में चिकित्सा आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश के बाद आसाराम को जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को इस वर्ष 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी और वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने भी इसी आदेश का पालन किया है।

Justice Dinesh Mehta and Justice Vinit Kumar Mathur
Justice Dinesh Mehta and Justice Vinit Kumar Mathur

आसाराम का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आरएस सलूजा, निशांत बोरा, अचरज सिंह, यशपाल सिंह राजपुरोहित और भरत सैन ने किया।

राज्य का प्रतिनिधित्व एएजी दीपक चौधरी ने किया।

शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पीसी सोलंकी ने किया।

आसाराम बापू को अप्रैल 2018 में 2013 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। यह अपराध जोधपुर के मणई गांव में हुआ था।

उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), किशोर न्याय अधिनियम (जेजे अधिनियम) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) के तहत तस्करी, बलात्कार, महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने, गलत तरीके से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाए गए थे।

आसाराम की गिरफ़्तारी के बाद सूरत की दो महिलाओं ने भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2002 से 2005 के बीच आसाराम और उनके बेटे ने उनके साथ बलात्कार किया था।

जोधपुर बलात्कार मामले की आपराधिक सुनवाई 2014 में शुरू हुई और चार साल तक चली। सुनवाई के दौरान नौ गवाहों पर हमला किया गया, जिनमें से तीन गवाह मारे गए। आखिरकार, 2018 में उन्हें दोषी ठहराया गया।

2022 में, आसाराम ने सज़ा के निलंबन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी और उसे खारिज कर दिया गया था।

[आदेश पढ़ें]

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Rajasthan High Court grants interim bail to Asaram Bapu in 2013 rape case

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