राजस्थान HC ने आबकारी अधिकारी को पुलिस द्वारा जब्त बीरा बीयर के 1500 पेटी छोड़ने की याचिका पर शीघ्र निर्णय का निर्देश दिया

राजस्थान पुलिस ने इन बक्सों को इस आधार पर जब्त कर लिया था कि खेप राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के उल्लंघन में ले जाया जा रहा था।
Bira Boom
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अलवर के जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर बीरा बीयर के निर्माता द्वारा राजस्थान पुलिस द्वारा जब्त की गई मूल बीरा 91 बूम प्रीमियम स्ट्रांग बीयर के 1,500 बक्से जारी करने की याचिका पर फैसला करे। [मैसर्स बी9 बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य]।

पुलिस ने इन बक्सों को इस आधार पर जब्त कर लिया था कि खेप राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के उल्लंघन में ले जाया जा रहा था।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल ने अलवर के जिला आबकारी अधिकारी को बीरा बियर के निर्माता बी9 बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।

बीरा 91 बीयर की 1,500 पेटियों की खेप 28 फरवरी, 2022 को सड़क मार्ग से मध्य प्रदेश से हरियाणा के गुरुग्राम स्थित बीरा के गोदाम तक भेजी गई।

हालांकि, इसे राजगढ़ पुलिस ने अलवर में यह आरोप लगाते हुए जब्त कर लिया था कि उक्त खेप राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के उल्लंघन में ले जाया गया था।

नतीजतन, बीरा द्वारा जब्त पेटियों को छोड़ने के लिए आबकारी प्राधिकरण और पुलिस विभाग के समक्ष एक आवेदन दिया गया था, लेकिन वह लंबित रहा।

हालाँकि, चूंकि बियर अपने शेल्फ जीवन के अंत के करीब आ रहे थे, इसलिए वर्तमान रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी जिसमें आबकारी अधिकारी के समक्ष याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई थी।

अत्यधिक तात्कालिकता को देखते हुए, अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना याचिका का फैसला किया।

[आदेश पढ़ें]

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Rajasthan High Court directs Excise Officer to expeditiously decide plea for release of 1,500 boxes of BIRA Beer seized by Police

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