राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म जिगरा की रिलीज पर लगी रोक हटाई

न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने पाया कि प्रथम दृष्टया फिल्म ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।
Rajasthan High Court with Jigra Movie
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को धर्मा प्रोडक्शंस की आगामी फिल्म जिगरा की रिलीज पर एक वाणिज्यिक अदालत द्वारा लगाई गई रोक हटा दी। [धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भल्लाराम चौधरी]।

यह रोक ट्रेडमार्क उल्लंघन के आवेदन के जवाब में लगाई गई थी।

हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने पाया कि प्रथम दृष्टया, फिल्म ने ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है।

अदालत ने कहा, "इसके अलावा, अपीलकर्ता 'जिगरा' के नाम पर व्यापार नहीं कर रहा है, बल्कि यह मेसर्स धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। इस प्रकार, धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक फिल्म को 'जिगरा' नाम देकर प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं को ट्रेडमार्क कानूनों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।"

Justice Pushpendra Singh Bhati and Justice Munnuri Laxman
Justice Pushpendra Singh Bhati and Justice Munnuri Laxman

8 अक्टूबर को जोधपुर की एक वाणिज्यिक अदालत ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की थी, जब भल्लाराम चौधरी ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए आवेदन दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि जिगरा उनका ट्रेडमार्क है।

इसके बाद, धर्मा प्रोडक्शंस ने वाणिज्यिक अदालत के आदेश पर रोक लगाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया। प्रोडक्शन हाउस ने तर्क दिया कि वह वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार नहीं कर रहा था, जो ट्रेडमार्क उल्लंघन के बराबर हो।

दूसरी ओर, चौधरी ने तर्क दिया कि चूंकि उनका ट्रेडमार्क शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में पंजीकृत है, इसलिए इसे संरक्षण मिलना चाहिए।

न्यायालय ने निषेधाज्ञा के लिए तीन मापदंडों पर विचार किया - प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति और सुविधा का संतुलन।

इसके बाद इसने यह विचार किया कि फिल्म ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगी।

इसने नोट किया कि यदि फिर भी उल्लंघन किया गया, तो उसे मौद्रिक मुआवजे से ठीक किया जा सकता है, लेकिन धर्मा प्रोडक्शंस को वित्तीय नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।

तदनुसार, न्यायालय ने वाणिज्यिक अदालत के आदेश पर रोक लगा दी और मामले को 16 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

[आदेश पढ़ें]

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Rajasthan High Court lifts stay on release of movie Jigra

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