राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्कूल की छत गिरने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया

न्यायालय ने सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के अधिकार को बनाए रखने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे में तत्काल सुधार और मजबूत निवेश का आह्वान किया है।
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को 25 जुलाई को हुई एक दुखद घटना का स्वतः संज्ञान लिया, जब बांसवाड़ा के एक सरकारी स्कूल में एक कक्षा की छत और दीवार गिर गई, जिससे सात बच्चों की मौत हो गई  [Suo Motu: In the matter of Safety and well-being of school going children. v. Union of India and ors].

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की पीठ ने प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के अधिकार को बनाए रखने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे में तत्काल सुधार और अधिक निवेश का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, "सरकार ने राज्यों में शैक्षिक परिदृश्य को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी बुनियादी ढाँचे और व्यवस्था में बड़ी खामियाँ मौजूद हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढाँचे में समर्पित निवेश और प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने हेतु नियमित निगरानी की आवश्यकता है। केवल ऐसे व्यापक दृष्टिकोण से ही राज्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह किसी भी स्थान या लिंग का हो, सुरक्षित, समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो।"

Justice Anoop Kumar Dhand
Justice Anoop Kumar Dhand

25 जुलाई को, बांसवाड़ा जिले के पिपलोदी गाँव के एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा की छत और दीवार गिर गई, जिससे दो भाई-बहनों सहित सात बच्चों की मौत हो गई।

कई अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए और वर्तमान में अस्पताल में अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

न्यायालय ने इस घटना पर क्षोभ व्यक्त किया और कहा कि बच्चों के लिए 'सुरक्षित वातावरण' पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की एक रिपोर्ट में भी देश भर में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को लेकर गंभीर चिंताएँ जताई गई हैं।

राजस्थान सहित 12 राज्यों में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 22 प्रतिशत चालू स्कूल भवन जीर्ण-शीर्ण थे और 31 प्रतिशत में दरारें थीं, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में थी।

न्यायालय ने टिप्पणी की, "स्कूल महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जिन पर भविष्य के नागरिकों को आकार देने की ज़िम्मेदारी है। प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए एक सुरक्षित वातावरण एक पूर्वापेक्षा है। इसलिए, आपदाओं के दौरान बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक और अनिवार्य है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने से न केवल उनकी भलाई सुनिश्चित होती है, बल्कि सुरक्षित आश्रयों के रूप में स्कूलों की भूमिका भी सुदृढ़ होती है, जिससे वे आपात स्थिति के दौरान निकासी केंद्र के रूप में दोहरा उद्देश्य पूरा कर सकते हैं।"

न्यायालय ने आगे कहा कि एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 32 प्रतिशत स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, जिससे बच्चों को अत्यधिक गर्मी में पढ़ाई करनी पड़ती है।

न्यायालय द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा स्कूलों में सैनिटरी पैड की उपलब्धता का अभाव था।

न्यायालय ने कहा, "स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड की उपलब्धता का अभाव लड़कियों के स्वास्थ्य, कल्याण और शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित करता है। उचित मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के बिना, कई लड़कियों को असुविधा, संक्रमण का अधिक खतरा और स्कूल से अनुपस्थिति का अनुभव होता है। लड़कियों के लिए अलग शौचालयों का अभाव और मुफ्त सैनिटरी पैड की अनुपलब्धता उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा डालती है और उनके भविष्य के अवसरों को सीमित करती है।"

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि शौचालय सुविधाओं, पेयजल और उचित पुस्तकालय सुविधाओं तक समान और पर्याप्त पहुँच सुनिश्चित करने के लिए गंभीर सुधारों की आवश्यकता है। न्यायालय ने पाया कि विकलांग छात्रों को स्कूलों में सुलभ सुविधाएँ प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, न्यायालय ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों की अक्सर उपेक्षा की जाती है।

अदालत ने आगे कहा, "यह समस्या सिर्फ़ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है। निजी स्कूलों में भी ज़रूरी बुनियादी ढाँचे का अभाव पाया गया है। राज्य के 40,000 से ज़्यादा निजी स्कूलों पर दिव्यांग छात्रों को सुलभ सुविधाएँ प्रदान न करने के लिए जुर्माना लगाया गया, जिससे बुनियादी समावेशिता मानकों का पालन न करने का पता चलता है। इसके अलावा, खेल और शारीरिक शिक्षा की व्यापक रूप से उपेक्षा की जाती है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आधे स्कूल अनिवार्य शारीरिक शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, और कई स्कूलों में उचित खेल उपकरण और शारीरिक गतिविधियों के लिए निर्धारित समय का अभाव है, जो छात्रों के समग्र विकास के लिए ज़रूरी है।"

अदालत ने ज़ोर देकर कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक संवैधानिक कर्तव्य है।

अदालत ने अफ़सोस जताते हुए कहा, "स्कूल का बुनियादी ढाँचा एक अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस क्षेत्र में कमियाँ छात्रों के स्कूल में बने रहने और शैक्षणिक प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद, राजस्थान कम साक्षरता दर, खासकर महिलाओं के बीच, से जूझ रहा है।"

न्यायालय ने कहा कि यह सब व्यवस्थागत सुधारों और सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता की ओर इशारा करता है ताकि ग्रामीण और शहरी भारत में छात्रों का समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

अदालत ने भारत संघ और राज्य सरकार को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त, 2025 को होगी और अधिकारियों को तब तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

[आदेश पढ़ें]

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Rajasthan High Court takes suo motu note of school ceiling collapse

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