कोर्ट को समय पर सहायता नहीं दे रहा राजस्थान; इसके वकील पेश होने में विफल रहे: सुप्रीम कोर्ट

राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील द्वारा स्थगन की मांग किए जाने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अपनी निराशा व्यक्त की और मुख्य सचिव को तलब करने की चेतावनी दी।
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत द्वारा सुनवाई किए जा रहे मामलों में न्यायालय को समय पर सहायता प्रदान करने में विफल रहने के लिए राजस्थान राज्य की आलोचना की।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कई मामलों में राज्य के वकील पेश नहीं होते और सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होता।

राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने एक मामले को संबोधित करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था, जिसके बाद यह टिप्पणी की गई।

अदालत ने अपनी निराशा व्यक्त की और चेतावनी दी कि वह राज्य के मुख्य सचिव को तलब करेगा।

वकील के माफी मांगने के बाद कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह राजस्थान के एडवोकेट जनरल को इस चूक की जानकारी दे।

कोर्ट ने कहा, "(यह) पहला उदाहरण नहीं है जहां राजस्थान राज्य न्यायालय को समय पर सहायता प्रदान करने में विफल रहा है। हमने ऐसा कई बार देखा है जब कोई भी राज्य के लिए उपस्थित नहीं हुआ। फिलहाल हम रजिस्ट्री को इसके बारे में महाधिवक्ता को सूचित करने के अलावा कुछ नहीं कहेंगे।"

अदालत एक आपराधिक मामले में एक किशोर आरोपी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई कर रही थी।

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Rajasthan not providing timely assistance to court; its lawyers fail to appear: Supreme Court

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