एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को जमानत दे दी, जिन्होंने अपनी सजा को माफ करने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था [एजी पेरारिवलन बनाम तमिलनाडु राज्य]
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पेरारिवलन पहले ही 32 साल जेल की सजा काट चुका है और उसके आचरण के बारे में कोई शिकायत नहीं थी जब उसे तीन बार पैरोल पर रिहा किया गया था।
कोर्ट ने आदेश दिया, "इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि पेरारीवलन को 32 साल की सजा हुई है। आवेदक को पहले तीन बार पैरोल पर रिहा किया गया था और रिहाई के दौरान उसके आचरण के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। हमें सूचित किया जाता है कि आवेदक वर्तमान में पैरोल पर है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने 30 साल से अधिक समय जेल में बिताया है, हमारा मानना है कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।"
अदालत ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के बार-बार विरोध के बावजूद वह जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।
अप्रैल में इस मामले की फिर सुनवाई होगी।
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[BREAKING] Rajiv Gandhi assassination convict AG Perarivalan granted bail by Supreme Court