![[राज्य सभा चुनाव] अनिल देशमुख, नवाब मलिक वोट देने के लिए एक दिन की जमानत के लिए मुंबई की अदालत में गए](http://media.assettype.com/barandbench-hindi%2F2022-06%2F5f106a47-56fd-4166-8297-edb4be11fce7%2Fbarandbench_2022_06_b14bde8c_63bc_439f_bde6_95816ba271a3_PHOTO_2022_06_06_12_30_00.avif?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
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महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत के लिए मुंबई की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
मलिक वर्तमान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के लिए न्यायिक हिरासत में है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अदालत द्वारा निर्देशित जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी द्वारा शुरू की गई जांच में देशमुख, जो न्यायिक हिरासत में भी है, मुख्य आरोपी है।
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश आरएन रोकाडे दोनों आवेदनों पर आठ जून को सुनवाई करेंगे।
दोनों आवेदनों में कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव में एकमात्र मतदाता विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और मतदान विधान भवन के अंदर होता है।
याचिका में कहा गया है कि चूंकि वे विधायक हैं और सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए।
मलिक ने रश्मीकांत एंड पार्टनर्स के माध्यम से दायर अपने आवेदन में कहा कि अदालत से अनुमति मिलने के बाद, उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था।
तदनुसार मलिक ने कुछ घंटों के लिए चिकित्सा देखरेख में एम्बुलेंस में ले जाने की अनुमति मांगी ताकि वह द्विवार्षिक चुनावों में मतदान कर सकें और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जा सके जहां उनका इलाज चल रहा है।
मलिक ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह चिकित्सा और पुलिस के एस्कॉर्ट का खर्च वहन करेगा।
दूसरी ओर देशमुख के आवेदन में कहा गया है कि पुलिस एस्कॉर्ट की उपलब्धता कोई बाधा नहीं हो सकती है क्योंकि विधान भवन के परिसर में केवल 288 विधायक ही वोट डालेंगे।
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[Rajya Sabha polls] Anil Deshmukh, Nawab Malik move Mumbai court for one day bail to vote