

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर फंड में हेराफेरी के मामले से जुड़ी याचिकाओं को बंद कर दिया, क्योंकि अदालत को बताया गया कि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की पीठ - जिसमें न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे - ने कहा कि जो याचिकाकर्ता इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर शीर्ष अदालत आए थे, वे उस निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) की मदद कर सकते हैं, जहां अभी यह मामला लंबित है।
अदालत ने कहा, "यह केवल एक आरोपी और राज्य के बीच का साधारण मामला नहीं है। इसमें जनहित का पहलू भी शामिल है। इसलिए, जिस तरह कानून अब अपराध के पीड़ितों को अदालत की सहायता करने की अनुमति देता है, उसी तरह हम आपको भी अदालत की मदद करने की अनुमति देते हैं।"
अदालत ने निचली अदालत को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया।
अदालत ने आगे कहा, "चूंकि इसमें जनहित का पहलू शामिल है, इसलिए याचिकाकर्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सहायता करने की अनुमति दी जाती है। यह उसी आधार पर है जिस तरह कानून किसी अपराध के पीड़ित को अदालत की सहायता करने का अधिकार देता है।"
अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें दान की रकम चोरी होने के मामले की CBI जांच की मांग की गई थी।
हालांकि, अदालत ने पुलिस अधिकारियों की एक SIT (विशेष जांच दल) को - जिसमें एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया गया है - इस मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी। SIT को आठ आरोपियों से जुड़े, बिना अनुमति के नकदी निकालने और संदिग्ध जमा राशि के 105 मामले मिले हैं।
आज, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आरोपी इस पैसे को निवेश कर देते थे या बैंक खातों में जमा कर देते थे।
मेहता ने कहा, "हमने पुराने रिकॉर्ड खंगाले ताकि यह पता चल सके कि कितनी रकम जमा की गई थी। इनमें से कुछ लोगों ने संपत्ति में निवेश किया है। उदाहरण के लिए, सेल डीड (बिक्री विलेख) से पता चलता है कि एक संपत्ति 15 लाख रुपये में खरीदी गई थी, जबकि उस संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि बाकी रकम नकद में दी गई होगी, और यह नकदी इसी मामले से आई होगी, क्योंकि उनके पास आय का कोई और स्रोत नहीं है।"
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Ram Mandir donation theft probe: Supreme Court ends monitoring after police files chargesheet