[शादी का झांसा देकर रेप] लंबे समय तक, परिवार द्वारा अनुमोदित सहमति से बनाए गए रिश्ते को ख़त्म करना रेप नही: इलाहाबाद हाईकोर्ट

अदालत ने यह टिप्पणी उस व्यक्ति के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिस पर शादी का झूठा झांसा देकर एक महिला से बलात्कार करने का आरोप था।
Allahabad High Court, Couple
Allahabad High Court, Couple

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले को रद्द कर दिया था, जिस पर उस महिला से शादी करने से इनकार करने के बाद मामला दर्ज किया गया था, जिसके साथ वह अपने परिवार की मंजूरी के साथ कई वर्षों से रिश्ते में था [जियाउल्लाह बनाम राज्य]।

अदालत उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें शादी के झूठे बहाने पर महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने यह देखते हुए याचिका स्वीकार कर ली कि आरोपी ने केवल बाद के घटनाक्रम के कारण उससे शादी करने से इनकार कर दिया और जब उसने शादी करने का वादा किया था तो वह झूठा नहीं था।

कोर्ट ने जोड़ा, "चूँकि, दोनों पक्षों के बीच संबंध लंबे समय से थे और पीड़िता के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों को भी रिश्ते के परिणामों के बारे में पता था, इसलिए, इस तरह के रिश्ते का बाद में कोई भी उल्लंघन आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।"

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता और आरोपी 15 साल से अधिक समय से परिचित थे और वे 8 साल से अधिक समय से शिकायतकर्ता के माता-पिता की सहमति से शारीरिक संबंध में थे।

अदालत ने कहा, "इसलिए, पीड़िता की सक्रिय और सुविचारित सहमति थी, उसके माता-पिता की सहमति से और उसके साथ शारीरिक संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं था।"

शिकायतकर्ता महिला ने दावा किया था कि उसकी बहन की शादी में मुलाकात के बाद आरोपी के साथ उसका रिश्ता जुड़ गया था। शिकायत में कहा गया है कि उनका रिश्ता समय के साथ विकसित हुआ और उसके परिवार ने अंततः आरोपी पर उससे शादी करने का दबाव डाला। हालांकि, 2018 में आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कई वर्षों तक आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ इस आश्वासन पर यौन संबंध बनाए कि वह उससे शादी करेगा।

पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उनका शारीरिक संबंध शुरू हुआ, तो वह नाबालिग थी और लगभग 17 साल की थी।

दूसरी ओर, आरोपी के वकील ने दलील दी कि यह दोनों के बीच लंबे समय से सहमति वाला रिश्ता था जिसे शिकायतकर्ता के माता-पिता ने विधिवत मंजूरी दी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायतकर्ता के बयानों और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर भी आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को रद्द कर दिया।

अभियुक्तों की पैरवी अधिवक्ता मिर्जा अली जुल्फकार ने की। राज्य का प्रतिनिधित्व एक सरकारी वकील द्वारा किया गया था।

[आदेश पढ़ें]

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[Rape on pretext of marriage] Ending long, family-approved consensual relationship is not rape: Allahabad High Court

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