सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें या रिफ्रेशर कोर्स करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल जज से कहा

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि जौनपुर जिले के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ द्वारा दिया गया तर्क परेशान करने वाला है।
Judge, Allahabad High Court
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा उस मकान की सील खोलने से इंकार करने पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसका इस्तेमाल सरकार की मंजूरी के बिना पैथोलॉजी सेंटर चलाने के लिए किया जा रहा था [दीपक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]

हाईकोर्ट ने 2018 में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह घर के अंदर मौजूद सामान/मेडिकल उपकरण किसी जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपने के बाद कानून के मुताबिक घर का कब्जा उसके मालिक को दे। जांच अधिकारी ने पहले घर को सील कर दिया था।

हालांकि, इस साल 3 जून को ट्रायल कोर्ट ने घर के मालिक की अर्जी को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि घर में पड़ा सामान केस की संपत्ति है और अगर उसे किसी को सौंप दिया जाता है तो इससे सबूतों की प्रकृति बदल सकती है।

Justice Vinod Diwakar
Justice Vinod Diwakar

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने 23 अगस्त के आदेश में कहा कि जौनपुर जिले के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ द्वारा दिया गया तर्क परेशान करने वाला है।

अदालत ने कहा, "यह परेशान करने वाली बात है कि ट्रायल कोर्ट यह समझने में विफल रहा है कि अगर घर में पड़े सामानों की उचित सूची बनाने के बाद घर को खोला जाता है और जांच अधिकारी को सौंप दिया जाता है, तो सबूतों की प्रकृति कैसे बदल सकती है, यहां तक ​​कि अगर सामान को आरोपी व्यक्तियों - चिकित्सा उपकरणों और अन्य लेखों के मालिक - को उचित सूची के खिलाफ जब्त सामान के मूल्य के बराबर उचित जमानत बांड के निष्पादन के खिलाफ छोड़ दिया जाता है, जैसा कि सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, (2002) 10 एससीसी 283 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सुझाया गया है।"

इसके बाद न्यायालय ने ट्रायल जज को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पढ़े और समझे जिसमें शीर्ष अदालत ने जांच के दौरान पुलिस द्वारा जब्त की गई वस्तुओं को छोड़ने या निपटाने के निर्देश जारी किए थे।

न्यायालय ने न्यायाधीश से दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 451 को पढ़ने के लिए भी कहा जो मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मामले की संपत्ति की हिरासत और निपटान से संबंधित है।

न्यायालय ने आगे सुझाव दिया कि यदि न्यायाधीश को अभी भी यह मुद्दा समझ में नहीं आता है, तो वह अपने लिए रिफ्रेशर कोर्स की तलाश कर सकते हैं।

न्यायालय ने आदेश दिया, "यदि विद्वान एसीजेएम को सुंदरभाई अंबाला देसाई के मामले (सुप्रा) को पढ़ने और समझने की समझ की कमी के कारण स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो वह विद्वान जिला न्यायाधीश, जौनपुर के माध्यम से इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध कर सकते हैं ताकि न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान को उनके रिफ्रेशर कोर्स के लिए उचित निर्देश जारी किए जा सकें।"

वर्तमान मामले में, पुलिस ने अप्रैल 2017 में इस आरोप पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी कि अजय नामक व्यक्ति, जो घर में किराएदार था, उस स्थान पर अवैध रूप से पैथोलॉजी सेंटर चला रहा था। इसके बाद घर को सील कर दिया गया।

हालांकि दिसंबर 2018 में हाईकोर्ट ने घर के मालिक और वर्तमान याचिकाकर्ता दीपक कुमार को राहत दी थी, लेकिन उन्हें फिर से कोर्ट का रुख करना पड़ा क्योंकि घर के कब्जे के लिए उनका आवेदन ट्रायल कोर्ट में लंबित था।

इस साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने ट्रायल जज को आवेदन पर फैसला करने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की थी। ट्रायल कोर्ट ने 3 जून को इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष आया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अवधेश कुमार मालवीय ने पैरवी की।

[आदेश पढ़ें]

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