रास्ते मे मस्जिदों, चर्चों का हवाला देते हुए RSS मार्च को अनुमति से इनकार करना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ: मद्रास हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने तमिलनाडु पुलिस को इस साल 22 और 29 अक्टूबर को पूरे तमिलनाडु में 35 स्थानों पर नियोजित आरएसएस रूट मार्च के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया।
Madras High Court, RSS
Madras High Court, RSS
Published on
3 min read

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि तमिलनाडु सरकार का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को राज्य में रूट मार्च और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने का निर्णय संविधान द्वारा परिकल्पित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है।

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने टीएन पुलिस को निर्देश देते हुए की कि वह आरएसएस को इस साल 22 और 29 अक्टूबर को राज्य में 35 स्थानों पर "रूट मार्च" आयोजित करने की अनुमति दे।

16 अक्टूबर के अपने आदेश में, एकल-न्यायाधीश ने कहा कि राज्य सरकार लगभग एक महीने से इस तरह के रूट मार्च के लिए आरएसएस के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा दिए गए कई अभ्यावेदन पर बैठी थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से ठीक पहले राज्य ने अंततः अनुमति देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि राज्य द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के पीछे व्यापक कारणों में कुछ प्रस्तावित मार्गों पर मस्जिदों और चर्चों और डीएमके के एक क्षेत्रीय कार्यालय की मौजूदगी और कुछ संकीर्ण सड़कों पर संभावित यातायात भीड़ शामिल है।

न्यायालय ने कहा कि ऐसे आधारों को अनुमति देने से इनकार करने के लिए वैध नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने कहा, "अस्वीकृति आदेश की प्रकृति निश्चित रूप से शासन के धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक तरीके के अनुरूप नहीं है। यह न तो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करता है और न ही उसका अनुपालन करता है। आरएसएस की समान विचारधारा को साझा नहीं करने वाले कुछ संगठनों के ढांचे, पूजा स्थल या कार्यालय के अस्तित्व का हवाला देकर, जुलूस और सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के आरएसएस के अनुरोध को खारिज कर दिया गया है। यह आदेश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है जो हमारे भारत के संविधान की नींव है।"

तदनुसार, न्यायालय ने आरएसएस के स्थानीय और राज्य-स्तरीय सदस्यों द्वारा ऐसी अनुमति मांगने के लिए दायर की गई कई याचिकाओं को अनुमति दे दी।

हालाँकि, इसने राज्य के अधिकारियों और रूट मार्च में भाग लेने वालों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रूट मार्च और सार्वजनिक बैठकें "शांतिपूर्वक" आयोजित की जाएं।

वरिष्ठ वकील जी राजगोपालन, जी कार्तिकेयन और एनएल राजा और वकील रबू मनोहर याचिकाकर्ता आरएसएस सदस्यों की ओर से पेश हुए।

महाधिवक्ता आर शुनमुगसुंदरम, सरकारी वकील एस संतोष, वकील एजी शकीना, एसपीपी और वरिष्ठ वकील हसन मोहम्मद जिन्ना और सरकारी वकील उदय कुमार राज्य सरकार और टीएन पुलिस की ओर से पेश हुए।

यही मुद्दा पिछले साल अक्टूबर में अदालत के सामने आया था जब आरएसएस ने गांधी जयंती और भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में कई स्थानों पर अपना मार्च और सार्वजनिक बैठकें करने की राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी।

हालाँकि, राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था की समस्याओं की आशंका जताते हुए खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरएसएस ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उस वर्ष 4 नवंबर को, एक एकल-न्यायाधीश ने आरएसएस को कुछ शर्तों के अधीन मार्च आयोजित करने की अनुमति दी थी, जैसे मार्च को घर के अंदर या संलग्न स्थानों पर प्रतिबंधित करना।

10 फरवरी को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इन प्रतिबंधों को हटा दिया था और स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के महत्व पर जोर दिया था।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
S_Raja_Desingu_vs_State (2).pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Refusing permission for RSS march citing mosques, churches along route is against secularism: Madras High Court

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com