पति/पत्नी किसी एक के विदेशी नागरिक होने के आधार पर विवाह पंजीकरण कराने से इंकार करना समानता का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड ने कहा कि समानता, निजता का मौलिक अधिकार न केवल भारत के नागरिकों के लिए बल्कि विदेशियों के लिए भी उपलब्ध अधिकार हैं।
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि अधिकारी केवल इस आधार पर विवाह को पंजीकृत करने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि पति या पत्नी में से एक विदेशी नागरिक है। [अश्वनी शरद पेंडसे बनाम हिंदू विवाह रजिस्ट्रार]।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड़ उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें हिंदू विवाह रजिस्ट्रार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें पति के विदेशी होने और बेल्जियम का निवासी होने के आधार पर एक जोड़े की शादी का पंजीकरण करने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायालय ने देखा, "विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें दो लोग न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी बंधे होते हैं। विवाह एक कानूनी औपचारिकता या दो लोगों के बीच एक प्रकार का समझौता है जो एक-दूसरे की देखभाल करने के लिए सहमत होते हैं। दूसरे शब्दों में, विवाह के कार्य को रिश्ते के विकास के रूप में रखा जा सकता है जो दो लोगों, दो आत्माओं, दो परिवारों, दो जनजातियों और नस्लों को एक साथ लाता है।"

अदालत ने आगे हिंदू विवाह अधिनियम, 1995 के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 8 का उल्लेख किया, जो हिंदू विवाह के पंजीकरण से संबंधित है। 

एकल न्यायाधीश ने कहा, "लेकिन इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि एक विदेशी नागरिक हिंदू भारत में अपनी शादी का पंजीकरण नहीं करा सकता है, अगर उसने 1995 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शादी की है।"  

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि समानता का मौलिक अधिकार (भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत) विदेशियों पर लागू होगा और अधिकारी उनके विवाह को पंजीकृत करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। 

अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में निहित बुनियादी मानवाधिकारों की गारंटी सभी नागरिकों को दी गई है।

अधिकांश देश प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन करते हैं और विदेशी नागरिकों को बुनियादी अधिकार प्रदान करते हैं।

अदालत ने कहा, "संविधान के संस्थापक गैर-नागरिकों को किसी भी बुनियादी अधिकार से वंचित नहीं करने के लिए चिंतित थे जो उनके अस्तित्व के लिए हानिकारक होगा या उन्हें स्वतंत्रता और समानता से वंचित करेगा।" 

पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 15, 16 और 19 के तहत निहित अधिकार 'नागरिकों' को प्रदान किए जाते हैं जबकि अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अधिकार 'किसी भी व्यक्ति' को प्रदान किए जाते हैं।

अदालत ने रेखांकित किया कि ये मौलिक अधिकार लोकतंत्र की अवधारणा को फैलाने और लोगों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हैं।

अपने फैसले में, अदालत ने हिंदू विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र को भी ध्यान में रखा। पीठ ने कहा कि उक्त फॉर्म का प्रारूप कहीं भी यह नहीं दर्शाता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। 

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने कहा कि उक्त आधार पर विवाह के पंजीकरण से इनकार करना जोड़े के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। 

अंत में, अदालत ने हिंदू विवाह के रजिस्ट्रार और राज्य के मुख्य सचिव को अपने दिशानिर्देशों और विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन के आवश्यक प्रारूप में संशोधन करने के लिए एक सामान्य आदेश जारी किया। 

अदालत ने आदेश दिया, "अधिकारियों को हिंदू विवाह अधिनियम के साथ-साथ विशेष विवाह अधिनियम के तहत वेबसाइट पर आवश्यकता को संपादित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित पक्षों द्वारा विवाह का वैध प्रमाण प्रस्तुत करने पर भारत के नागरिक होने की आवश्यकता पर जोर न दिया जाए।" 

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अनिरुद्ध त्यागी और कपिल माथुर पेश हुए। 

राज्य का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता ईशान कुमावत ने किया। 

[निर्णय पढ़ें]

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Refusing to register marriage on ground that one spouse is foreign national violates equality: Rajasthan High Court

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