इलेक्ट्रो-होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी: केरल हाईकोर्ट

कोर्ट ने साफ़ किया कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को भी होम्योपैथी फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए राज्य के होम्योपैथी से जुड़े मेडिकल कानूनों के तहत रजिस्टर होना होगा।
Kerala High Court and Doctors
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केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी को एक अनरेगुलेटेड फ़ील्ड नहीं माना जा सकता और इसके प्रैक्टिशनर्स को केरल में कानूनी तौर पर मेडिसिन प्रैक्टिस करने से पहले संबंधित राज्य कानूनों के तहत रजिस्टर करना होगा [त्रावणकोर-कोचीन मेडिकल काउंसिल बनाम राजेश के एंड ऑर्स]।

जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस प्रीता एके की डिवीजन बेंच ने पाया कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की प्रैक्टिस त्रावणकोर-कोचीन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1953 और केरल स्टेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 2021 के तहत रेगुलेट होती है।

इसलिए, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स को अपने फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए उन कानूनों के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।

Justice jayashankar nambiar and Justice Preeta AK
Justice jayashankar nambiar and Justice Preeta AK

कोर्ट ने यह फैसला एक इलेक्ट्रो-होम्योपैथी प्रैक्टिशनर से जुड़े मामले में सुनाया, जिसने शिकायत की थी कि उसे राज्य के अधिकारियों से दखल मिल रहा है। उसने कहा कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी न तो गैर-कानूनी है और न ही किसी राज्य के कानून से रेगुलेट होती है।

एक सिंगल जज बेंच ने पहले कहा था कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी पर रोक लगाने वाला कोई कानून न होने पर, पुलिस इसकी प्रैक्टिस में दखल नहीं दे सकती।

हालांकि, हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने अब साफ किया है कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी, होम्योपैथिक दवा का एक हिस्सा होने के नाते, राज्य में मेडिकल प्रैक्टिशनरों को कंट्रोल करने वाले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत भी आती है।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी प्रैक्टिशनरों को कानूनी रेगुलेशन से बाहर रखने से पब्लिक हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है।

कोर्ट ने कहा, "इसके अलावा कुछ और मानना ​​इस देश के लोगों के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि उनकी जान दांव पर लगी है।"

कोर्ट ने त्रावणकोर-कोचीन मेडिकल काउंसिल के इस रुख को सही पाया कि होम्योपैथिक दवा की किसी भी ब्रांच की प्रैक्टिस करने वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी ज़रूरतों के तहत भी आता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सिंगल-जज बेंच ने 2020 के पहले के डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया था, जिसमें कानून के कुछ मौजूदा नियमों पर विचार किए बिना अपना फैसला सुनाया गया था।

इसलिए, कोर्ट ने माना कि पिछले फैसले को इस बात के लिए मिसाल नहीं माना जा सकता कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी अनरेगुलेटेड है। उसने फैसला सुनाया कि पहले की डिवीजन बेंच नियम बनाने वाले कानूनों पर ध्यान न देने के कारण पर इनक्यूरियम थी।

कोर्ट सिंगल जज की इस बात से भी सहमत नहीं था कि नागरिक कुछ भी करने की पूरी आज़ादी का आनंद ले सकते हैं जब तक कि कानून द्वारा उस पर रोक न हो।

अपने 17 जून के फैसले में, कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान में पूरी आज़ादी जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अधिकारों और आज़ादी को हमेशा उनसे जुड़े कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ बैलेंस किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "हालांकि किसी नागरिक को कोई भी प्रोफेशन करने या कोई भी काम, व्यापार या बिज़नेस करने का फंडामेंटल अधिकार दिया गया है, लेकिन यह अधिकार किसी भी तरह से पूरी तरह से नहीं है। यह प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और व्यवहार को रेगुलेट करने वाले कानूनों के तहत आता है, जो संबंधित प्रोफेशनल के अधिकारों को मेडिकल केयर और इलाज पाने वाले लोगों के जीवन और सही हेल्थकेयर के अधिकार के साथ बैलेंस करने के लिए बनाए गए हैं।"

इसलिए, कोर्ट ने सिंगल-जज के फैसले के खिलाफ त्रावणकोर-कोचीन मेडिकल काउंसिल द्वारा मामले में फाइल की गई अपील को मंज़ूरी दे दी, और कहा कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की प्रैक्टिस होम्योपैथी को कंट्रोल करने वाले राज्य के कानूनों द्वारा रेगुलेट की जाती है।

सीनियर वकील एन रघुराज के साथ वकील लाल के जोसेफ, पी मुरलीधरन, टीए लक्सी, सुरेश सुकुमार, अंजिल सलीम और संजय सेलन त्रावणकोर-कोचीन मेडिकल काउंसिल की ओर से पेश हुए।

वकील एटी अनिल कुमार एक इलेक्ट्रो-होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, राजेश की ओर से पेश हुए।

सीनियर सरकारी वकील टीपी साजिद राज्य की ओर से पेश हुए।

[फैसला पढ़ें]

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