कर्नाटक उच्च न्यायालय ने MUDA मामले में सिद्धारमैया को राहत देते हुए विशेष अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी

राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर में जमीन के भूखंड आवंटित करने मे अनियमितताओ का आरोप लगाने वाली निजी शिकायतों के संबंध में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी।
Siddaramaiah
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को निचली अदालत से मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा भूमि आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली निजी शिकायतों से संबंधित मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कार्यवाही स्थगित करने को कहा।

कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने 17 अगस्त को सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। सिद्धारमैया ने आज उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि यह उनकी सरकार को कमजोर करने का प्रयास है।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सीएम का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनीं।

न्यायालय ने प्रतिवादियों से मामले में अपने जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 29 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी।

इसमें कहा गया है, "निषेधाज्ञा दिए जाने के खिलाफ शिकायतकर्ताओं की तीव्र आपत्तियों के बावजूद, चूंकि मामले की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जा रही है और दलीलें अभी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए अगली सुनवाई तक संबंधित न्यायालय अपनी कार्यवाही स्थगित रखेगा। आपत्तिजनक मंजूरी के संबंध में कोई जल्दबाजी वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

Justice M Nagaprasanna
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राज्यपाल गहलोत ने सामाजिक कार्यकर्ताओं टीजे अब्राहम, स्नेहामाई कृष्णा और प्रदीप कुमार एसपी की निजी शिकायतों पर सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। अब्राहम ने जुलाई में अभियोजन की मंजूरी मांगी थी और राज्यपाल ने इसके तुरंत बाद सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में आरोप है कि मैसूर में सिद्धारमैया की पत्नी को MUDA द्वारा लगभग 14 भूखंड दिए जाने में अनियमितताएं हुई थीं।

आज की सुनवाई के दौरान सिंघवी ने दलील दी कि इस मामले में गंभीर संवैधानिक मुद्दे हैं। उन्होंने मामले की पूरी पृष्ठभूमि की व्याख्या की और आरोप लगाया कि राज्यपाल मंजूरी देने के लिए कोई कारण बताने में विफल रहे हैं।

सिंघवी ने कहा, "आपके पास एक निर्वाचित सरकार है, निर्वाचित सरकार के पास लोगों का जनादेश है। सड़क पर कोई भी व्यक्ति शिकायत लेकर आता है। यह शिकायत किसी घटना के दशकों बाद की जाती है। एक मित्रवत राज्यपाल मंजूरी देता है।"

उन्होंने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी से पहले ही राज्य मंत्रिमंडल ने यह राय बना ली थी कि शिकायत बेबुनियाद है और इसलिए मंजूरी नहीं दी जा सकती।

[आदेश पढ़ें]

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Relief for Siddaramaiah in MUDA case as Karnataka High Court defers special court proceedings

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