पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में अंबाला के उपायुक्त (डीसी) को न्यायिक परिसर के आसपास से आवारा कुत्तों को शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। [रव प्रताप सिंह बनाम अनुराग अग्रवाल एवं अन्य]
न्यायिक परिसर में न्यायिक अधिकारियों के आधिकारिक आवास हैं।
13 अक्टूबर को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने कहा कि अंबाला में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए ई-टेंडर आमंत्रित करना प्रभावी और तत्काल राहत नहीं था क्योंकि न्यायिक अधिकारी टहलने के लिए भी बाहर निकलने में असमर्थ थे।
कोर्ट ने कहा, "हालाँकि, उपरोक्त कार्रवाई (नसबंदी और टीकाकरण के लिए निविदाएं आमंत्रित करना) न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रभावी और तत्काल राहत नहीं है, जो आवारा कुत्तों के खतरे का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे सुबह या शाम की सैर पर जाने में भी असमर्थ हैं इसलिए, अंबाला के उपायुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत इस मामले को देखें और न्यायिक परिसर के आस-पास के इलाकों से, जहां न्यायिक अधिकारियों के आवास स्थित हैं, आवारा कुत्तों को हटाएं और शहर के बाहरी इलाके में, जो कम आबादी वाला क्षेत्र है, आवारा कुत्तों का पुनर्वास किया जाए।"
19 सितंबर, 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबाला, फलित शर्मा ने उच्च न्यायालय को एक पत्र लिखकर सेशन हाउस और न्यायिक अधिकारियों के आवासों के आसपास आवारा कुत्तों के हमलों के गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डाला। उन्होंने कई घटनाओं का विवरण दिया जहां उन्हें, उनके आधिकारिक कर्मचारियों और आम जनता को आवारा कुत्तों के साथ भयावह मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा था।
उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस मुद्दे को हल करने के लिए अंबाला के उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त से उनके बार-बार अनुरोध के बावजूद, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
अपनी शिकायत में, शर्मा ने विभिन्न निर्णयों में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के ध्यान का हवाला दिया, जिसमें आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने के दौरान मनुष्यों के जीवन की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया।
उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन और अंबाला की नगरपालिका समिति दोनों को उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए स्थानीय सिविल कोर्ट में अदालती अवमानना की कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है।
12 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और आदेश दिया कि अदालत की अवमानना का मामला शर्मा की शिकायत के साथ जोड़ा जाए.
इसके बाद 13 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई।
अंबाला के डीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए हरियाणा राज्य ने अदालत को सूचित किया कि नगर निगम के शहरी टाउन प्लानर ने अंबाला में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए ई-टेंडर शुरू किए थे।
न्यायालय ने कहा कि यह कोई प्रभावी और तत्काल राहत नहीं है और उपायुक्त को न्यायिक परिसर के आस-पास के इलाकों से, जहां न्यायिक अधिकारियों के आवास हैं, आवारा कुत्तों को हटाकर स्थिति से तुरंत निपटने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
मामले की आगे की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.
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Relocate stray dogs from Ambala judicial complex to city outskirts: Punjab and Haryana High Court