
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सिख समुदाय की दुर्दशा के संबंध में की गई टिप्पणी पर उनके खिलाफ वाराणसी की एक अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
वाराणसी की एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 22 जुलाई को एक मजिस्ट्रेट अदालत को गांधी की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
इसके बाद गांधी ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति समीर जैन ने आज मामले की सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
सत्र न्यायालय ने नागेश्वर मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए गांधी के खिलाफ निर्देश पारित किया था।
सत्र न्यायालय ने संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए मामले पर नए सिरे से विचार करें और फिर एक नया आदेश पारित करें।
मिश्रा द्वारा 2024 में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि गांधी ने अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह बयान भड़काऊ था और इसका उद्देश्य लोगों को गांधी के राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उकसाना था।
याचिका में यह भी कहा गया है कि 14 दिसंबर, 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली के दौरान गांधी द्वारा इसी तरह का 'प्रचार' फैलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली के शाहीन बाग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जो दुखद रूप से हिंसा और अराजकता में समाप्त हुआ।
शुरुआत में याचिका को खारिज करते हुए, मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 208 के प्रावधान के तहत, भारत के बाहर किए गए किसी अपराध की केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भारत में जाँच या सुनवाई नहीं की जा सकती।
इसके परिणामस्वरूप सत्र न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसने मामले की पुनः सुनवाई की अनुमति दी।
इसके बाद गांधी ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
गांधी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक रंजन मिश्रा ने किया।
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Remarks about Sikhs: Allahabad High Court reserves verdict on Rahul Gandhi's plea