सिखों पर टिप्पणी: एफआईआर की मांग वाली याचिका के खिलाफ राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे

याचिका में आरोप लगाया गया है कि गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है।
Allahabad High Court, Rahul Gandhi
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विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वाराणसी की एक अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें सिख समुदाय की दुर्दशा के संबंध में उनकी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था।

यह मामला सोमवार को न्यायमूर्ति समीर जैन के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन विपक्षी पक्ष के अनुरोध पर इसे 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

वाराणसी की एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 22 जुलाई को नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया था कि वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए मामले पर नए सिरे से विचार करें और फिर एक नया आदेश पारित करें।

मिश्रा द्वारा 2024 में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह बयान भड़काऊ था और इसका उद्देश्य लोगों को गांधी के राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उकसाना था।

याचिका में यह भी कहा गया था कि 14 दिसंबर, 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली के दौरान गांधी द्वारा इसी तरह का 'दुष्प्रचार' फैलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली के शाहीन बाग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जो दुखद रूप से हिंसा और अराजकता में समाप्त हुआ।

शुरुआत में याचिका खारिज करते हुए, मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 208 के प्रावधान के तहत, भारत के बाहर किए गए किसी अपराध की केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भारत में जाँच या सुनवाई नहीं की जा सकती।

इसके परिणामस्वरूप सत्र न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसने मामले की पुनः सुनवाई की अनुमति दे दी।

गांधी ने अब इस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

गांधी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक रंजन मिश्रा ने किया।

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Remarks about Sikhs: Rahul Gandhi moves Allahabad High Court against plea for FIR

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