Jharkhand High Court with Rahul Gandhi
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अमित शाह पर टिप्पणी: झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट पर रोक लगाई

चाईबासा की एक विशेष अदालत ने 27 फरवरी को राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था क्योंकि कांग्रेस नेता मुकदमे में भाग लेने और उपस्थित होने में विफल रहे थे।

झारखंड उच्च न्यायालय ने 20 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में एक स्थानीय अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी। [राहुल गांधी बनाम राज्य]।

चाईबासा में एक विशेष अदालत ने 27 फरवरी को गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था जब वह सुनवाई में भाग लेने और पेश होने में विफल रहे थे। गांधी ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश कुमार ने कहा कि चूंकि अपराध जमानती है, इसलिए वारंट पर रोक लगाई जा सकती है ताकि गांधी सुनवाई में हिस्सा ले सकें।

कोर्ट ने निर्देश दिया, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक जमानती अपराध है, दिनांक 27.02.2024 के आक्षेपित आदेश को एक महीने के लिए स्थगित रखा जाता है, जिससे याचिकाकर्ता नीचे की अदालत में कार्यवाही में भाग ले सके। यदि याचिकाकर्ता कार्यवाही में भाग लेता है, तो निचली अदालत को तदनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है और अपने पहले के आदेश या इस न्यायालय के आदेश से प्रभावित हुए बिना, कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करें।"

Justice Rajesh Kumar
Justice Rajesh Kumar

चाईबासा के निवासी प्रताप कटियार ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने 2018 में कांग्रेस के एक सम्मेलन के दौरान अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी की थी.

गांधी ने अपने बयानों में अमित शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था।

बाद में उन्हें मई 2022 में मामले में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था।

हालांकि, बाद में अदालत में पेश नहीं होने के बाद अदालत ने 27 फरवरी को उसके खिलाफ वारंट जारी किया।

गांधी के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह मुकदमे में भाग लेने के इच्छुक हैं और कुछ गलतफहमी थी क्योंकि पहले अंतरिम संरक्षण दिया गया था, लेकिन बाद में मई 2023 में इसे खाली कर दिया गया था।

अदालत ने दलीलों पर विचार करने के बाद विशेष अदालत के आदेश को एक महीने के लिए स्थगित रखना उचित समझा।

राहुल गांधी के लिए वकील कौशिक सरखेल, दीपांकर और श्रेय मिश्रा पेश हुए।

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता अनीश कुमार मिश्रा उपस्थित हुए।

पिछले महीने उच्च न्यायालय ने गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने की मांग की थी।

अदालत ने कहा था कि गांधी ने कहा था कि भाजपा नेता झूठे हैं जो सत्ता के नशे में चूर हैं और भाजपा कार्यकर्ता हत्या के आरोपी व्यक्ति को अपना अध्यक्ष स्वीकार करेंगे।

अदालत ने कहा था कि गांधी के ये बयान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 के तहत प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं।

[आदेश पढ़ें]

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Remarks about Amit Shah: Jharkhand High Court stays warrant against Rahul Gandhi

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