बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक विधवा का पुनर्विवाह मोटर वाहन अधिनियम के तहत उसके मुआवजे से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। [इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम भाग्यश्री गायकवाड़]।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसजी डिगे ने बीमा कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक विधवा, यदि वह पुनर्विवाह करती है, तो उसे अपने पहले पति की मृत्यु के लिए मुआवजे से वंचित किया जाना चाहिए।
अदालत ने 3 मार्च को पारित आदेश में कहा, "यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि मृत पति का मुआवजा पाने के लिए विधवा को जीवन भर या मुआवजा मिलने तक विधवा ही रहना पड़ता है। उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए, और दुर्घटना के समय, वह मृतक की पत्नी थी, यह पर्याप्त आधार है कि वह मुआवजे की हकदार है। इसके अलावा पति की मृत्यु के बाद मुआवजा पाने के लिए पुनर्विवाह वर्जित नहीं हो सकता।"
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के उस आदेश को चुनौती देने वाली इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर बेंच ने रोक लगा दी थी, जिसके द्वारा फर्म को एक गणेश की प्रतिवादी पत्नी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, जिसकी मई 2010 में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
मामले के तथ्यों के अनुसार, महिला का पति गणेश, एक मोटर साइकिल पर एक पीछे सवार के रूप में यात्रा कर रहा था, जब दुपहिया वाहन ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जो तेज और लापरवाही से चला रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पति की मृत्यु के समय दावेदार-पत्नी की उम्र 19 वर्ष थी। इसके बाद उसने मुआवजे के लिए दावा याचिका दायर की।
याचिका के लंबित रहने के दौरान उसने दोबारा शादी कर ली।
बीमा कंपनी ने इसे मुआवजे से इनकार करने का आधार बताया।
इसने यह भी तर्क दिया कि इसे मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ऑटोरिक्शा को केवल ठाणे जिले के भीतर चलने की अनुमति थी।
हालांकि, जस्टिस डिगे ने दोनों तर्कों को खारिज कर दिया।
इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी।
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