केस टाइटल से 'महाराज', 'राजकुमारी' हटाएँ वरना...: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर राजघराने को कहा
राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में जयपुर राजघराने के कानूनी उत्तराधिकारियों को उनके द्वारा दायर और विवादित याचिका से 'महाराज' या 'राजकुमारी' शब्द हटाने का निर्देश दिया। [महाराज पृथ्वीराज बनाम राज्य एवं अन्य]।
न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल ने कहा कि अन्यथा याचिका खारिज कर दी जाएगी।
3 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा गया है, "याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के नामों से "महाराज" और "राजकुमारी" उपसर्ग हटाकर सही संशोधित वाद शीर्षक दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है और उन्हें यह समय दिया जाता है। ऐसा न करने पर यह सिविल रिट याचिका न्यायालय को संदर्भित किए बिना खारिज कर दी जाती है।"
उपसर्ग हटाने के निर्देश के अनुपालन के बाद, याचिकाओं पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
न्यायालय 2001 में महाराज पृथ्वीराज और महाराज जगत सिंह के नाम से दायर रिट याचिकाओं पर विचार कर रहा था।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व जयपुर राजघराने के वंशजों ने रिट याचिकाओं में नगर निगम अधिकारियों द्वारा संपत्ति कर वसूली को चुनौती दी है।
वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एम. रंजन, अधिवक्ता रोहन अग्रवाल, लक्ष्मीकांत और अनीता अग्रवाल याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए।
अतिरिक्त महाधिवक्ता जी.एस. गिल, अधिवक्ता शिखा शर्मा के साथ राज्य की ओर से उपस्थित हुए।
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Remove ‘maharaj', ‘princess’ from case title or else...: Rajasthan High Court to Jaipur royal family


