ईरानी युद्धपोत की शूटिंग के आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों ने ज़मानत के लिए केरल कोर्ट का रुख किया

रिपोर्टर सीजी शंकर और कैमरामैन एस मणि को एक बोट ड्राइवर के साथ 8 मार्च को कोच्चि में IRIS लवन के विजुअल्स कैप्चर करने के लिए हिरासत में लिया गया था।
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कोचीन बंदरगाह के अंदर खड़े एक ईरानी नौसैनिक जहाज के दृश्यों को रिकॉर्ड करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक टीवी के दो पत्रकारों ने जमानत के लिए केरल की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

एर्नाकुलम में ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट-I कोर्ट ने सोमवार को उनकी ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई की और मामले में फ़ैसला सुरक्षित रख लिया।

रिपोर्टर शंकर CG और कैमरामैन S मणि को एक बोट ड्राइवर के साथ रविवार, 8 मार्च को कोच्चि में हिरासत में लिया गया।

ग्रुप को IRIS लवन के विज़ुअल्स कैप्चर करने के लिए हिरासत में लिया गया था, जो वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच श्रीलंका के तट पर अमेरिका द्वारा एक और ईरानी युद्धपोत को डुबोने के एक दिन बाद पोर्ट पर पहुँचा था। भारत और ईरान के बीच एक डिप्लोमैटिक अरेंजमेंट के बाद IRS लवन अभी पोर्ट पर डॉक किया हुआ है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे विदेशी मिलिट्री जहाज़ के नज़दीक से विज़ुअल्स रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटी किराए की बोट में पोर्ट एरिया में गए थे।

उन्हें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ़ोर्स (CISF) ने एक रिस्ट्रिक्टेड हाई-सिक्योरिटी ज़ोन के पास से पकड़ा। इस एरिया में ऑफ़िशियल मंज़ूरी के बिना फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी मना है।

उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन 3(1)(a) (रोकी हुई जगहों पर जासूसी करना) और 5 (गलत जानकारी देना) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 329(3) (क्रिमिनल ट्रेसपास) और सेक्शन 3(5) (कॉमन इंटेंशन से किए गए काम) के तहत केस दर्ज किया गया।

कोर्ट के सामने, पत्रकारों की तरफ से वकील जियो पॉल ने कहा कि कोई भी आपत्तिजनक फुटेज रिकॉर्ड नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे न्यूज़ ऑर्गनाइज़ेशन भी जहाज़ के डॉकिंग पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसलिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत चार्ज रिपब्लिक टीवी के दोनों पत्रकारों पर नहीं लगेंगे।

कोर्ट कल ज़मानत अर्जी पर अपना ऑर्डर सुनाएगा।

ज़मानत अर्जी वकील ल्यूक जे चिरायिल के ज़रिए फाइल की गई थी।

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Republic TV journalists arrested for filming Iranian warship move Kerala court for bail

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